नए साल की सौगात: पांच मरले के एक मंजिला मकान वालों को दस हजार लीटर पानी मुफ्त मिलेगा Jalandhar News
पांच मरले के सिंगल स्टोरी मकानों के लिए यह भी तय किया गया है कि उन्हें तभी छूट मिलेगी अगर वह छह महीने के अंदर मीटर लगा लेते हैं।
जालंधर, जेएनएन। वाटर मीटर पॉलिसी लागू करने से पहले दरों को तर्कसंगत बनने के लिए गठित कमेटी की सिफारिशों पर अमल हुआ तो नए साल में पांच मरले के सिंगल स्टोरी मकान के मालिकों को पानी पहले की तरह मुफ्त मिल सकता है। हालांकि इसके लिए शर्त होगी कि वे केवल महीने में 10 हजार लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे। अगर पानी खपत बढ़ाती है तो पानी और सीवरेज के 150 रुपये फिक्स और जितना पानी खपत करेंगे उसका तय दरों पर बिल देना होगा।
पांच मरले के सिंगल स्टोरी मकानों के लिए यह भी तय किया गया है कि उन्हें तभी छूट मिलेगी अगर वह छह महीने के अंदर मीटर लगा लेते हैं। अगर छह महीने में मीटर नहीं लगाते हैं तो अगले तीन महीनों के लिए उन्हें पानी और सीवरेज का 100 रुपये महीना देना होगा। अगर अगले तीन महीने में भी मीटर नहीं लगता है तो फिक्स चार्जेस प्रति महीना 300 रुपये लगेंगे। खपत का बिल भी वसूला जाएगा।
पुडा व ट्रस्ट की कालोनियों पर लागू नहीं होगी पॉलिसी
कमेटी ने ये भी सिफारिश की है कि पुडा व ट्रस्ट की कालोनियों पर पॉलिसी लागू नहीं होगी। मेयर ऑफिस पर हुई एडहॉक कमेटी की मीटिंग में मेयर जगदीश राजा, कमिश्नर दीपर्वा लाकड़ा, सीनियर डिप्टी मेयर सुरिंदर कौर, जगदीश दकोहा, निर्मल सिंह निम्मा, बलराज ठाकुर मौजूद रहे।
कमेटी ने पानी की दरों के स्लैब भी किए कम
कमेटी ने पानी की दरों को सरल करने की सिफारिश की है। पानी की दरों के स्लैब कम किए हैं। रिहायशी कालोनियों में पानी की खपत के रेट के चार स्लैब रखे हैं। कामर्शियल के लिए फिक्स चार्ज और खपत के लिए एक ही रेट तय है। मेयर ने कहा कि वाटर मीटर पॉलिसी को पब्लिक फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है। अगले हफ्ते फाइनल मीटिंग की जाएगी।
नई दरों के सुझाव
* पांच मरले से कम के डबल स्टोरी मकानों के लिए पानी और सीवरेज का फिक्स चार्ज 150 रुपये महीना।
* मीटर न लगने तक पांच से 10 मरला मकान के 350 रुपये
* 10 से 20 मरले के लिए 500 रुपये महीना।
* 20 मरले से ऊपर के मकानों के लिए फिक्स चार्ज 1000 रुपये महीना।
खपत के अनुसार चार्ज
* 10000 लीटर से कम के लिए दो रुपये प्रति हजार लीटर।
* 10 से 20 हजार लीटर के लिए 6 रुपए प्रति हजार लीटर।
* 20 से 40 हजार लीटर की खपत का रेट आठ रुपये प्रति हजार लीटर
* 40 हजार लीटर से ऊपर की खपत का रेट 10 रुपये प्रति हजार लीटर के हिसाब से बिल आएगा।
सरकार के निर्देश पर लागू की जा रही मीटर पॉलिसी
वाटर मीटर पॉलिसी पंजाब सरकार के निर्देश पर हाउस में पास की गई है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि करीब एक हजार करोड़ रुपये के सरफेस वाटर प्रोजेक्ट के लिए लोन देने के लिए बैंक की शर्त है कि पानी के बिल की वसूली हो।
कामर्शियल के लिए एक स्लैब
कामर्शियल यूनिट को हर महीने पानी और सीवरेज के 300 रुपये फिक्स चार्ज देने होंगे। खपत का रेट प्रति हजार लीटर 15 रुपये है। कामर्शियल यूनिट्स के लिए मीटर लगने का समय तय करना है। शहर में 15 हजार यूनिट्स है जिनमें से सात हजार में मीटर लगा है।