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पिस्तौल व तीन जिदा कारतूस समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार

शाहकोट पुलिस ने एक पिस्तौल 315 बोर ( देसी ) तीन जिंदा कारतूसों समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 25 Dec 2020 09:48 PM (IST)Updated: Fri, 25 Dec 2020 09:48 PM (IST)
पिस्तौल व तीन जिदा कारतूस समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार
पिस्तौल व तीन जिदा कारतूस समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार

संवाद सूत्र, शाहकोट : शाहकोट पुलिस ने एक पिस्तौल 315 बोर ( देसी ), तीन जिंदा कारतूसों समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। डीएसपी शाहकोट वरिदरपाल सिंह और थाना प्रमुख शाहकोट एसआइ सुरिदर कुमार कंबोज ने बताया कि एसआइ भूपिदर सिंह चौकी इंचार्ज तलवंडी संघेडा ने नजदीक गांव परजीयां कलां में नाकाबंदी की थी । इस दौरान आरोपित धूग्गड़ा, थाना मेहतपुर जिला जालंधर के चमकौर सिंह उर्फ कोरा को रोककर चेकिग की तो उससे एक पिस्तौल 315 बोर देसी समेत तीन जिदा कारतूस बरामद किए। पूछताछ में चमकौर सिंह ने बताया कि वह यह पिस्तौल शहर खेरली, राज्य यूपी से लेकर आया था।

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डीएसपी शाहकोट वरिदरपाल सिंह ने बताया कि चमकौर सिंह को अदालत में पेश कर तीन दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया। अब पुलिस रिमांड दौरान चमकौर सिंह से गहराई से पूछताछ की जाएगी। उन्होंने बताया कि चमकौर सिंह से और भी कई अहम राजफाश होने की उम्मीद है । 28 दिसंबर को अदालत में फिर पेश किया जाएगा।

पहले से नौ आपराधिक मामले दर्ज

पुलिस ने बताया कि आरोपित चमकौर के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। चमकोर सिंह के खिलाफ थाना सिटी नकोदर में मुकदमा नंबर 61 धारा 379, 411 आइपीसी 10 अप्रैल 2016 को दर्ज है। थाना सिटी नकोदर में दूसरा मामला मुकदमा नंबर 62 धारा 22/61/85 एनडीपीएस एक्ट 10 अप्रैल 2016 का ही दर्ज है। तीसरा मामला थाना सदर नकोदर में मुकदमा नंबर 58 धारा 379 बी आइपीसी 5 अप्रैल 2016 का दर्ज है। उन्होंने बताया कि चौथा मामला थाना सदर जालंधर में मुकदमा नंबर 16 धारा 22/61/85 एनडीपीएस एक्ट 31 जनवरी 2015 को दर्ज है। पांचवां मामला थाना सदर नकोदर में मुकदमा नंबर 75 की धारा 379 बी आईपीसी 5 अप्रैल 2016 का दर्ज है। छठा मामला थाना सिटी नकोदर में मुकदमा नंबर 47 की धारा 379 आइपीसी 1 नवंबर 2018 का दर्ज है। सातवां मामला मुकदमा नंबर 116 थाना मेहतपुर में धारा 22/61/85 एनडीपीएस एक्ट 9 जुलाई 2014 का दर्ज है। आठवां मामला थाना शाहकोट में मुकदमा नंबर 215 की धारा 379 बी आइपीसी 27 नवंबर 2018 का दर्ज है और नौवां मामला थाना बहराम में मुकदमा नंबर 24 की धारा 382, 34 आइपीसी 18 अप्रैल 2014 का दर्ज है।


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