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एक्सपायर होने के एक वर्ष बाद भी डीएल रिन्यू न कराया तो दोबारा होगा टेस्ट Jalandhar News

पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग के नए नियम से उन लोगों को दिक्कत होगी जो विदेश में हैं या फिर कामकाज के सिलसिले में अन्य राज्यों में रहते हैं।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Tue, 19 Nov 2019 03:51 PM (IST)Updated: Tue, 19 Nov 2019 03:51 PM (IST)
एक्सपायर होने के एक वर्ष बाद भी डीएल रिन्यू न कराया तो दोबारा होगा टेस्ट Jalandhar News
एक्सपायर होने के एक वर्ष बाद भी डीएल रिन्यू न कराया तो दोबारा होगा टेस्ट Jalandhar News

जालंधर [मनीष शर्मा]। अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) की मियाद खत्म होने के एक साल बाद भी उसे रिन्यू नहीं कराया तो यह सिर्फ जुर्माना भरकर रिन्यू नहीं हो सकेगा। इसके लिए अब आपको जुर्माना भरने के साथ ड्राइविंग ट्रैक पर फिर से टेस्ट भी देना पड़ेगा। टेस्ट में पास होने के बाद ही आपका डीएल रिन्यू होगा। मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के बाद यह नया नियम ट्रांसपोर्ट विभाग ने लागू कर दिया है। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने में लापरवाही बरतने वालों को देरी भारी पड़ेगी। ऐसे कुछ मामलों में अब लोगों ने इस नियम का विरोध करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि आरटीए के कर्मचारी नए नियमों का हवाला देकर पल्ला झाड़ रहे हैं।

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जानिए क्या आया प्रक्रिया में अंतर

पहले अगर आपका पक्का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो आप उसे लेट फीस देकर रिन्यू करा सकते थे। डीएल रिन्यू की प्रति साल लेट फीस यानी जुर्माना एक हजार रुपये रखा गया था। पहले अगर आपका डीएल एक्सपायर हुए पांच साल हो गए तो पांच हजार जुर्माना देकर रिन्यू करवा लेते थे। नए नियम के मुताबिक अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुए एक साल हुआ है तो आप बिना किसी जुर्माने के उसे रिन्यू करा सकते हैं। अगर उससे ज्यादा समय हो गया तो आपको प्रति साल के हिसाब से एक हजार जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके बाद पहले लर्निंग लाइसेंस फिर उसे साथ में लगाकर अपने पुराने पक्के डीएल के साथ रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। टेस्ट में पास होने पर ही डीएल बनेगा।

विदेश में रह रहे या कामकाजी लोगों को दिक्कत

नए नियम से उन लोगों को दिक्कत होगी, जो विदेश में हैं या फिर कामकाज के सिलसिले में अन्य राज्यों में रहते हैं। अब इन्हें समय पर डीएल रिन्यू कराना होगा या फिर ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए ड्राइविंग ट्रैक पर पहुंचना होगा।

नया भी बनवा सकते हैं डीएल

इसमें अहम बात यह है कि अगर आपके डीएल की मियाद खत्म हुए साल भर से ज्यादा हो गया और आपको पहले लर्निंग फिर पक्का बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना है तो आप नया भी बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको लर्निंग की 520 और पक्के डीएल की 1,370 रुपये फीस देनी होगी। वहीं, अगर आप रिन्यू करवाते हैं तो फिर लर्निंग की 520 के साथ पक्के की दूसरे साल की देरी के लिए 1520 रुपये देने ही होंगे। इससे ज्यादा देरी हुई तो फिर जुर्माना बढ़ता जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि अगर आप रिन्यू नहीं कराते और नया बनवाते हैं तो फिर आपके ड्राइविंग का अनुभव डीएल में नहीं दिखेगा।

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