मास्क नहीं पहना, इधर-उधर थूकने से बाज नहीं आए; दस दिन में 15 लाख रुपये का जुर्माना
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार के आदेश हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से ना निकले। कोई सार्वजनिक स्थल पर ना थूके।
जालंधर [सुक्रांत]। शहर के लोगों के हाल देख लीजिए। लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वे चालान कटवा लेंगे लेकिन सरकार के आदेश नहीं मानेंगे। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार के आदेश हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से ना निकले। कोई सार्वजनिक स्थल पर ना थूके। यही नहीं क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों के मौके पर ही चालान काटने के आदेश दिए गए थे। इसके बावजूद शहर के लोग इसके प्रति गंभीर नहीं हैं। इसका पता इसी से चलता है कि शहर के लोगों ने सरकारी आदेश मानने की बजाय पिछले दस दिन में 15 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर भर दिए।
हैरानीजनक तथ्य तो यह है कि ये राशि सिर्फ तीन तरह के नियम का पालन ना करने की है। इस राशि में से क्वारंटाइन का उल्लंघन करने की सबसे कम जुर्माना राशि वसूली गई है और बाकी सारी चालान राशि मास्क ना पहनने और सार्वजनिक स्थल पर थूकने से कटे चालान की है। नया नियम लागू होने से पहले चार दिन तक सार्वजनिक स्थल पर थूकने का चालान सौ रुपये, मास्क ना पहनने का दो सौ रुपये और क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर पांच सौ रुपये जुर्माना था। ऐसे में पहले चार दिन के हिसाब से कुल पांच लाख रुपये चालान से आए। इनके बाद थूकने और मास्क ना पहनने का जुर्माना पांच सौ रुपये और क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये जुर्माना कर दिया गया तो अगले छह दिन में ही जुर्माना की रकम बढ़कर कुल 15 लाख रुपये तक पहुंच गई।
22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 23 मार्च को कर्फ्यू लगने के बाद से लेकर लॉकडाउन तक जिले में करीब पचास हजार से ज्यादा लोगों के धारा 188 के तहत चालान काटे गए हैं। इन सभी को अदालतें खुलने के बाद अदालत में जाकर जुर्माना भुगतना पड़ेगा। आने वाले दिनों में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कितना जुर्माना वसूला जाता है, अभी पता नहीं लेकिन यह राशि करोड़ों में पहुंचनी तय है।
जुर्माना ही नहीं, मास्क ना पहनने की एवज में दे चुके हैं गिरफ्तारियां
जालंधर के लोग नियम तोड़ने के इतने आदि हो चुके हैं कि केवल जर्माना ही नहीं गिरफ्तारियां भी दे चुके हैं। जिले में एक हजार लोग मास्क ना पहनने के कारण गिरफ्तार भी हो चुके हैं। वहीं बाकी नियमों को तोड़ने पर भी हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था लेकिन जमानती धारा होने और अदालतें बंद होने के चलते थाने से ही सभी को जमानत दी जा रही थी। इसके साथ करीब पांच हजार वाहन भी पुलिस इस दौरान जब्त कर चुकी है।
शराब तस्कर और झगड़ा करने वाले भी भरेंगे 'कोरोना का जुर्माना'
कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान सिर्फ नियम तोड़ने वाले ही नहीं बल्कि अवैध शराब बेचने और लड़ाई झगड़ा करने वालों को भी कोरोना का जुर्माना भरना पड़ेगा। जालंधर पुलिस ने दो माह में करीब पचास शराब बेचने वाले तस्करों और बीस लड़ाई झगड़ा करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ बनती धाराएं लगाने के साथ ही धारा 188 भी लगा दी है, जिसके चलते उनको भी अब सरकारी आदेश ना मामने पर लगने वाला जुर्माना अपनी सजा के साथ ही भरना पड़ेगा।
20 से 28 मई तक काटे चालान
- देहाती बिना मास्क के 4186 चालान काटकर 8,18,000 रुपये जुर्माना वसूला
- थूकने के 99 चालान काटकर 28,500 रुपये जुर्माना वसूला गया
- शहर में बिना मास्क के 27171 चालान काटकर 4,77,000 जुर्माना वसूला गया
- थूकने के 110 चालान काटकर 31,000 रुपये जुर्माना वसूला गया