अब हर लोगों को देना होगा पानी का बिल
प्रदेश सरकार की ओर से पंजाब अर्बन वाटर टेरिफ पॉलिसी तैयार कर ली गई है।
जागरण संवाददाता, जालंधर : प्रदेश सरकार की ओर से पंजाब अर्बन वाटर टेरिफ पॉलिसी तैयार कर ली गई है। इसके जल्द ही प्रदेश भर में लागू किए जाने की संभावना है। नई पॉलिसी के लागू होते ही लोगों को इस्तेमाल के मुताबिक पानी का बिल देना होगा। इस नई पॉलिसी के तहत 125 गज वालों को मिलने वाली रियायत भी समाप्त हो जाएगी। सभी को सीवरेज और पानी के बिलों का भुगतान करना ही होगा।
नई पॉलिसी के तहत लोगों को पानी के बिल जितना ही सीवरेज का भी बिल अदा करना होगा। उल्लेखनीय है कि पंजाब अर्बन वाटर टेरिफ पॉलिसी को लागू करने की अधिसूचना जारी करने से पहले सरकार की ओर से इस संबंध में नगर निगम के अधिकारियों से सुझाव मांगे गए हैं। पंजाब अर्बन वाटर टेरिफ पॉलिसी के संबंध में पूछे जाने पर नगर निगम कमिश्नर बसंत गर्ग ने बताया कि जालंधर निगम को पॉलिसी का ड्राफ्ट मिल गया है। उन्होंने बताया कि नई पालिसी से न केवल नगर निगम को खासा आर्थिक लाभ होगा बल्कि इसका सबसे अहम पहलू है कि यह पॉलिसी जल संरक्षण को बढ़ावा देगी। जितना पानी इस्तेमाल करो, उतना बिल दो की पॉलिसी के लागू होने के बाद लोग समझदारी से पानी का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मीट¨रग होने से नगर निगम को शहर में पानी के सही इस्तेमाल का अंदाजा हो जाएगा। इससे वाटर लेवल सुधरने की भी उम्मीद है।
उल्लेखनीय है कि शहर में ब्यास प्रोजेक्ट का सर्वे कर रही टीम ने मेयर, चारों विधायकों, कमिश्नर और नगर निगम के अफसरों को एक प्रेजेंटेशन देने के दौरान जालंधर में निकट भविष में जल संकट होने का खतरा पैदा होने की आशंका जताई थी। टीम का कहना था कि जालंधर में प्रतिदिन करीब 350 एमएलडी पानी सप्लाई किया जाता है। जबकि जालंधर शहर में अधिकतम 150 एमएलडी पानी की सप्लाई होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि नई वाटर पॉलिसी में सामाजिक समारोहों, धार्मिक कार्यक्रमों आदि के लिए अस्थायी कनेक्शन का प्रावधान भी नहीं है। इसके साथ ही इसमें स्पष्ट किया गया है कि वाटर मीटर से छेड़छाड़ करने पर आरोपी को पिछले तीन बिलों जितनी राशि का पांच गुणा जुर्माना किया जाएगा।