Move to Jagran APP

इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को झटका, बीबी भानी कांप्लेक्स के दो अलॉटियों को भुगतान के आदेश Jalandhar News

एक अलॉटी संगत सिंह को ब्याज जुर्माने और मुआवजे समेत आठ लाख रुपये और दूसरे अलॉटी दर्शन लाल को 12.90 लाख रुपये देने के आदेश दिए गए हैं।

By Vipin KumarEdited By: Published: Fri, 24 Jan 2020 08:27 AM (IST)Updated: Fri, 24 Jan 2020 08:27 AM (IST)
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को झटका, बीबी भानी कांप्लेक्स के दो अलॉटियों को भुगतान के आदेश Jalandhar News
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को झटका, बीबी भानी कांप्लेक्स के दो अलॉटियों को भुगतान के आदेश Jalandhar News

जालंधर, जेएनएन।  इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को एक बार फिर नेशनल कंज्यूमर फोरम से झटका मिला है। नेशनल कंज्यूमर कमिश्न ने बीबी भानी कांप्लेक्स के फ्लैटों के दो मामलों में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की अपील खारिज करके अलॉटियों को पेमेंट करने के आदेश दिए हैं।

loksabha election banner

एक अलॉटी संगत सिंह को ब्याज, जुर्माने और मुआवजे समेत आठ लाख रुपये और दूसरे अलॉटी दर्शन लाल को 12.90 लाख रुपये देने के आदेश दिए गए हैं। दोनों मामलों में जिला उपभोक्ता फोरम और स्टेट कंज्यूमर कमिशन का फैसला अलॉटियों के पक्ष में आया था लेकिन ट्रस्ट ने नेशनल कंज्यूमर कमिशन में अपील कर दी थी। इस मामले में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन के गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुए थे। इसके बार ट्रस्ट ने आगे अपील दायर की थी।

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.