इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को झटका, बीबी भानी कांप्लेक्स के दो अलॉटियों को भुगतान के आदेश Jalandhar News
एक अलॉटी संगत सिंह को ब्याज जुर्माने और मुआवजे समेत आठ लाख रुपये और दूसरे अलॉटी दर्शन लाल को 12.90 लाख रुपये देने के आदेश दिए गए हैं।
जालंधर, जेएनएन। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को एक बार फिर नेशनल कंज्यूमर फोरम से झटका मिला है। नेशनल कंज्यूमर कमिश्न ने बीबी भानी कांप्लेक्स के फ्लैटों के दो मामलों में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की अपील खारिज करके अलॉटियों को पेमेंट करने के आदेश दिए हैं।
एक अलॉटी संगत सिंह को ब्याज, जुर्माने और मुआवजे समेत आठ लाख रुपये और दूसरे अलॉटी दर्शन लाल को 12.90 लाख रुपये देने के आदेश दिए गए हैं। दोनों मामलों में जिला उपभोक्ता फोरम और स्टेट कंज्यूमर कमिशन का फैसला अलॉटियों के पक्ष में आया था लेकिन ट्रस्ट ने नेशनल कंज्यूमर कमिशन में अपील कर दी थी। इस मामले में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन के गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुए थे। इसके बार ट्रस्ट ने आगे अपील दायर की थी।