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नेशनल हाईवे जाम करने का मामले में विधायक बेरी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश

नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि वह 15 दिन में केस दर्ज करके रिपोर्ट दें। ऐसा न होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Tue, 25 Feb 2020 08:54 AM (IST)Updated: Tue, 25 Feb 2020 08:54 AM (IST)
नेशनल हाईवे जाम करने का मामले में विधायक बेरी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश
नेशनल हाईवे जाम करने का मामले में विधायक बेरी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश

जालंधर, जेएनएन। पीएपी फ्लाईओवर का रास्ता खुलवाने के लिए 19 फरवरी को नेशनल हाईवे जाम करने के मामले में नेशनल कमिशन फॉर शेडयूल कास्ट ने विधायक राजिंदर बेरी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि वह 15 दिन में केस दर्ज करके रिपोर्ट दें। कमीशन ने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन में रिपोर्ट नहीं मिलती है तो जिम्मेवार अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी।

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राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के यह आदेश सुदामा मार्केट के रहने वाले विजय कुमार और सतपाल की शिकायत पर आए हैं। विजय कुमार का कहना है कि 19 फरवरी को वह बीमार था और घर से दवाई लेने के लिए निकला था। नेशनल हाईवे पर विधायक राजिंदर बेरी ने अपने समर्थकों के साथ ट्रैफिक जाम किया हुआ था। विधायक बेरी ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया, जिस कारण उनकी तबीयत और बिगड़ गई। उन्हें बिना दवाई लिए ही वहां से लौटना पड़ा। इसलिए बेरी पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाए और केस दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।

मानवाधिकार कार्यकर्ता ने भी दी पुलिस कमिश्नर को शिकायत

सतपाल का कहना है कि पुलिस ने भी विधायक बेरी पर केस दर्ज करने से इंकार कर दिया जबकि ट्रैफिक जाम करने के कारण हजारों लोगों को प्रभावित होना पड़ा। ऐसी ही एक शिकायत ह्यूमन राइट्स वर्कर शशि शर्मा ने पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर को देकर विधायक बेरी और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी। शशि शर्मा ने शिकायत में कहा था कि ट्रैफिक जाम में एंबुलेंस भी फंसी रही थी।

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