लुधियाना के दंपती ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जालंधर के खिलाफ PMO को दी शिकायत, जानें क्या है पूरा मामला Jalandhar News
लुधियाना के विनोद सूद और उनकी पत्नी मिंटू सूद ने सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन में आठ मरले का प्लाट 39.43 लाख रुपये में लिया था। ट्रस्ट ने प्लाट का कब्जा नहीं दिया तो दंपती ने कोर्ट मे
जालंधर, जेएनएन। सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन में अलॉटी को प्लाट का कब्जा न देने के मामले में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जालंधर की शिकायत अब प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक पहुंच गई है। पीएमओ ने शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच पंजाब की एडीशनल एडीशनल चीफ सेक्रेटरी विनी महाजन को सौंप दी है। साथ ही शिकायत दूर कर जांच रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए हैं।
लुधियाना निवासी विनोद सूद और उनकी पत्नी मिंटू सूद ने सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन में आठ मरले का प्लाट 39.43 लाख रुपये में लिया था। ट्रस्ट ने प्लाट का कब्जा नहीं दिया तो दंपती ने कोर्ट में केस किया। साल 2017 में कोर्ट ने अलॉटी के पक्ष में फैसला दिया और ट्रस्ट को पैसा वापस करने के आदेश दिए।
इसके बाद ट्रस्ट ने दंपती को प्लाट का कब्जा देने और हर तरह की सुविधा देने का वादा किया। उनसे यह लिखवा लिया कि वे दोबारा कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। ट्रस्ट ने कागजों में तो प्लॉट का कब्जा दे दिया, लेकिन जमीन नहीं दी। इसके बाद से वे दो साल से ट्रस्ट के चक्कर लगा रहे हैं। अब उन्होंने इंसाफ के लिए पीएमओ तक पहुंच की।
चेयरमैन आहलुवालिया के दोबारा वारंट जारी
सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन में अलॉटी को प्लाट का कब्जा ने देने के मामले में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दलजीत सिंह आहलुवालिया को स्टेट कमिशन में पेश होने के लिए दूसरी बार समन भेजे गए हैं। इस बार समन की तामील पुलिस कमिश्नर के जरिए की जानी है।
सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन में अलॉटी पूजा गर्ग को ट्रस्ट ने करीब 80 लाख रुपये का भुगतान करना है। स्टेट कमिशन ने चेयरमैन को तीन दिसंबर को खुद कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। पहली बार खुद पेश होकर पांच लाख का गारंटी बांड भरने का आदेश था, लेकिन चेरयमैन ने खुद पेश होने की बजाय वकील को भेज कर जवाब दिया कि वह इस मामले में नेशनल कमिशन में स्पेशल लीव पटीशन दायर कर रहे हैं। चेयरमैन को चेतावनी दी है कि यह आखिरी वारंट है, इसके बाद सख्त कार्रवाई होगी।