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वैट असेसमेंट के लिए केसों की आखिरी तारीख 30 नवंबर

वित्तीय वर्ष 2014-15 से संबंधित लंबित केसों की असेसमेंट की अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की गई है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 18 Nov 2021 06:21 PM (IST)Updated: Thu, 18 Nov 2021 06:21 PM (IST)
वैट असेसमेंट के लिए केसों की आखिरी तारीख 30 नवंबर
वैट असेसमेंट के लिए केसों की आखिरी तारीख 30 नवंबर

जागरण संवाददाता, जालंधर : वित्तीय वर्ष 2014-15 से संबंधित लंबित केसों की असेसमेंट की अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की गई है। जीएसटी विभाग के जालंधर मंडल के प्रमुख परमजीत सिंह ने समूह व्यापारी वर्ग, वकीलों, सीए व अकाउंटेंटों को स्पष्ट किया है कि वर्ष 2014-15 की वैट असेसमेंट के केस जो अभी लंबित थे, उनकी असेसमेंट कराने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। इससे पहले व्यापारी वर्ग व विभाग के मध्य असेसमेंट की अंतिम तिथि को लेकर असमंजस था और वे इसे 20 नवंबर मान रहे थे। विभाग ने इसको लेकर अब स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। डीईटीसी परमजीत सिंह ने व्यापारी वर्ग से अपील की कि वह अपने वर्ष 2014-15 के लंबित केसों के लिए जरूरी सी-फार्म व अन्य एक्सपोर्ट से संबंधित दस्तावेज 30 नवंबर तक विभाग के पास जमा करवाकर उनकी असेसमेंट करवाएं। 30 तक असेसमेंट करवाने से ब्याज व जुर्माने से भी बचा जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बकाया वसूली संबंधी घोषित की गई वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम (ओटीएस) का लाभ भी असेसमेंट के बाद ही मिलेगा।

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काबिले जिक्त्र है कि सरकार ने 2014-15 के वैट के केसों को लेकर ओटीएस जारी की गई थी। उसके चलते व्यापारी वर्ग को असमंजस पैदा हो गया था कि शायद उन्हें असेसमेंट करवाने की जरूरत नहीं है और उन्हें सीधा ही ओटीएस में लाभ मिलेगा लेकिन विभाग का कहना है कि बिना असेसमेंट करवाए ओटीएस का लाभ मिलना संभव ही नहीं है।


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