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जालंधर के नकोदर में वक्फ बोर्ड व सरकार की जमीन किसी और के नाम की, दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

सदर पुलिस ने नजदीकी गांव बीर पिंड में वक्फ बोर्ड व पंजाब सरकार की पटे पर ली गई जमीन पंजाब वक्फ बोर्ड से मंजूरी लिए बिना किसी अन्य के नाम करने पर दो लोगों पर केस दर्ज किया गया है।

By Vinay KumarEdited By: Published: Wed, 25 Nov 2020 08:48 AM (IST)Updated: Wed, 25 Nov 2020 08:48 AM (IST)
जालंधर के नकोदर में वक्फ बोर्ड व सरकार की जमीन किसी और के नाम की, दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
वक्फ बोर्ड व पंजाब सरकार की जमीन बेचने के आरोप में पुलिस ने दो लोग पर केस दर्ज किया है।

नकोदर, जेएनएन। सदर पुलिस ने नजदीकी गांव बीर पिंड में वक्फ बोर्ड व पंजाब सरकार की पटे पर ली गई जमीन पंजाब वक्फ बोर्ड से मंजूरी लिए बिना किसी अन्य के नाम करने पर दो लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। एस्टेट अफसर पंजाब वक्फ बोर्ड जालंधर ने एसएसपी जालंधर देहाती को दी शिकायत में बताया कि बीर पिंड में पंजाब वक्फ बोर्ड व पंजाब सरकार की 9 कनाल 17 मरले जमीन है।

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इस जमीन में से 6 कनाल जमीन वरिंदर कुमार पुत्र केवल किशन को खेतीबाड़ी के लिए पटे पर दी हुई थी जो जमीन वरिंदर कुमार ने शेर अली को गैर कानूनी ढंग से बेच दी। शिकायतकर्ता ने कहा कि पंजाब वक्फ बोर्ड व पंजाब सरकार की जमीन कोई बेच व खरीद नहीं सकता। लेकिन वरिंदर कुमार ने कथित तौर पर विभाग की मंजूरी के बिना जमीन गैर कानूनी ढंग से शेर अली के नाम लिखकर दे दी।

एसएसपी देहाती ने थाना सदर प्रभारी को जांच के आदेश दिए। जांच में आरोपित वरिंदर कुमार पुत्र केवल कृष्ण निवासी बीर पिंड पर लगे सभी आरोप सही पाए गए। वरिंदर कुमार ने शेर अली पुत्र कालू अली निवासी शमशाबाद थाना नूरमहल के नाम 6 चनाल जमीन लिखकर दे दी व 31 जुलाई को उसे कब्जा भी दे दिया। सदर पुलिस ने मामले की जांच के करने के बाद दोनों आरोपितों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है।


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