Bibi Bhani Complex Case : इंप्रूवमेंट ट्रस्ट चेयरमैन के खिलाफ चौथी बार गिरफ्तारी वारंट Jalandhar News
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन के चौथी बार गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं। यह वारंट अलॉटी को की ओर से भुगतान नहीं करने पर जारी हुए हैं।
जेएनएन, जालंधर। बीबी भानी कांप्लेक्स में फ्लैट अलॉटी को मुआवजे समेत फ्लैट की कीमत वापस न करने पर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन काे चौथी बार गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं। इस मामले में चार नवंबर को चेयरमैन को गिरफ्तार कर कंज्यूमर कोर्ट में पेश करना था लेकिन चार नवंबर को वकीलों की हड़ताल के कारण अब चौथी बार वारंट जारी करते हुए आदेश दिया है कि अगर ट्रस्ट याचिकाकर्ता दर्शन लाल नरुला को भुगतान नहीं करता है तो चेयरमैन को 10 दिसंबर तक गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए।
इससे पहले सितंबर महीने में भी गिरफ्तारी के आदेश हुए थे। कमिश्नरेट पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी थी लेकिन चेयरमैन नहीं मिले। कोर्ट में यह बयान 30 सितंबर को रिकॉर्ड हुआ है।
चेयरमैन के खिलाफ यह वारंट 28 अगस्त 2019 को जारी हुए थे। चेयरमैन पद की जिम्मेवारी इस समय दलजीत सिंह आहलूवालिया पर है। 76 साल के सीनियर सिटीजन दर्शन लाल नरूला के केस में यह वारंट जारी हुए हैं। संतोखपुरा के रहने वाले दर्शन लाल नरुला ने बीबी भानी कांप्लेक्स में फ्लैट लिया था और इसके लिए 6.51 लाख रुपये का भुगतान किया था। साल 2012 तक कब्जा न मिलने पर साल 2018 में कंज्यूमर कोर्ट में केस किया। 27 फरवरी 2019 को आए फैसले में कोर्ट ने ट्रस्ट को आदेश दिया कि दर्शन लाल नरुला 6.51 लाख मूल राशि, 7 लाख ब्याज, 80 हजार हर्जाना और 10 हजार रुपये कानूनी फीस का भुगतान करे। ट्रस्ट के फैसले पर अमल न करने पर नरुला ने दोबारा अदालत की शरण ली।
सूर्या एन्क्लेव में विकास कार्यों के टेंडर तीसरी बार भी फेल
सूर्या एन्क्लेव में विकास काम करवा कर वहां पड़ी जमीन को बेचकर अपना खजाना भरने का प्रयास कर रहे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। ट्रस्ट की ओर से सूर्या एन्क्लेव में सड़कें बनाने के लिए लगाए गए टेंडर तीसरी बार भी किसी ठेकेदार ने नहीं भरे हैं। करीब पौने दो करोड़ से सड़कों का काम होना है जबकि करीब 25 लाख से स्ट्रीट लाइट्स, वाटर सप्लाई समेत अन्य मेनेटनेंस के काम करवाए जाने हैं। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण ठेकेदार टेंडर लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।
इन्हांसमेंट केस में किसानों को देने के लिए 6.50 करोड़ का इंतजाम नहीं
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट किसानों को इन्हांसमेंट राशि देने के लिए 6.50 करोड़ का इंतजाम नही कर पाया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद ट्रस्ट फंड का जुगाड़ नहीं कर पा रहा है। सूर्या एन्क्लेव कॉलोनी डवलप करने के लिए ट्रस्ट ने किसानों की जमीन एक्वायर की थी। किसानों ने इन्हांसमेंट के लिए केस दायर किया था। ट्रस्ट को करीब 100 करोड़ का भुगतान करना पड़ेगा। कुछ किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करने पर ट्रस्ट के खिलाफ अवमानना का केस दायर किया है। इन किसानों की राशि करीब 16 करोड़ बनती है। इसमें से 9.55 करोड़ कोर्ट में जमा करवा दिए लेकिन बाकि करीब 6.50 करोड़ का इंतजाम नहीं हो रहा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कभी भी सुनवाई हो सकती है।