सार्वजनिक जगहों पर शारीरिक दूरी को लेकर बढ़ेगी सख्ती, सीपी ने ली अफसरों की क्लास; कटेंगे चालान
शहर में रोजाना आ रहे कोरोना के मरीजों से चिंतित पुलिस ने अधिकारियों को शारीरिक दूरी यकीनी बनाने के साथ मास्क को भी लागू करने को कहा है।
जालंधर, जेएनएन। शहर में बाजार खुलने के बाद बढ़ी भीड़ में शारीरिक दूरी को लेकर सावधानी न रखने वालों पर पुलिस की सख्ती बढ़ेगी। मंगलवार को पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर ने अधिकारियों से बैठक कर इसके लिए मुहिम चलाने के आदेश दिए। शहर में रोजाना आ रहे कोरोना के मरीजों से चिंतित पुलिस ने अधिकारियों को शारीरिक दूरी यकीनी बनाने के साथ मास्क को भी लागू करने को कहा है।
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि लोग घरों से बाहर आ रहे हैं, ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्होंने अधिकारियों को अपने इलाकों में फील्ड में निकलकर गश्त करने को कहा ताकि लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जा सके। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे जाएं। इस मुहिम से कोरोना की महामारी को रोककर लोगों की जिंदगी बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को रात के वक्त भी सख्ती बरतने को कहा ताकि रात नौ बजे से सुबह पांच बजे लॉकडाउन के दौरान लगे कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जा सके। इस मौके डीसीपी गुरमीत सिंह, एडीसीपी वत्सला गुप्ता, एडीसीपी अश्विनी कुमार, एसीपी बिमलकांत, सतिंदर चड्ढा, हरसिमरत सिंह, बरजिंदर सिंह, धर्मपाल आदि मौजूद थे।
शारीरिक दूरी न रखने पर है 500 से तीन हजार जुर्माना
सेहत विभाग ने कोरोना से बचाव के लिए शारीरिक दूरी न रखने पर भी पांच सौ से तीन हजार तक का जुर्माना तय किया है। इसमें अब दुकानदार व अन्य व्यवसायिक संस्थान के द्वारा अगर शारीरिक दूरी का नियम तोड़ा जाता है तो उन्हें 2000 रुपये जुर्माना देना होगा। इसी तरह गाड़ी में शारीरिक दूरी का पालन न करने के लिए भी वाहनों के हिसाब से जुर्माने तय कर दिए गए हैं। बस में शारीरिक दूरी का नियम तोड़ने पर तीन हजार, कार में दो हजार और ऑटो रिक्शा व मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर शारीरिक दूरी का नियम तोड़ने पर 500 रुपए जुर्माना देना होगा। इसके अलावा बिना मास्क का जुर्माना 500 रुपए, होम क्वारंटाइन तोड़ने का दो हजार और सार्वजनिक जगहों पर थूकते हुए पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना है।