जालंधर में कोविड से जान गंवाने वालों के 317 परिवारों ने नहीं किया आवेदन, सरकार देती है 50 हजार मुआवजा
कोविड से जान गंवाने वालों के स्वजनों को सरकार ने 50 हजार रुपये मुआवजा देने का प्रविधान किया है। जालंधर में अभी तक 1261 परिवारों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया है। आशा वर्कर उन 317 परिवारों का पता लगाएंगी जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है।
जासं, जालंधर। कोरोना के कारण जान गंवाने वाले 317 पीड़ित परिवारों ने सरकार द्वारा दी जा रही एक्स ग्रेशिया 50 हजार रुपये राशि के लिए आवेदन ही नहीं किया है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तमाम प्रयास करने के बाद भी सौ प्रतिशत पीड़ितों के न आने के बाद अब आशा वर्करों को इन 317 परिवारों का पता करने की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही इन परिवारों को सरकार की इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए इसे हासिल करने के लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी देने की जिम्मेदारी भी दी है।
दरअसल, कोरोना महामारी से सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में कुल 1578 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे परिवारों को सरकार द्वारा सहायता के रूप में एक्स ग्रेशिया राशि के तहत 50 हजार रुपये प्रति परिवार जारी करने का प्रविधान तय किया गया था। इसके साथ ही पीड़ित परिवारों को जिला प्रशासन द्वारा राशि जारी करने के निर्देश दिए गए थे। अभी तक केवल 1261 परिवारों ने ही उक्त योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। इस बीच जिला प्रशासन को सौ प्रतिशत मामलों की निपटारा करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।
दावे व औपचारिकताओं के अभाव में है 37 केस
कोरोना से मौत का शिकार हुए लोगों के पीड़ित परिवारों द्वारा एक्स ग्रेशिया के लिए आए आवेदनों में 37 केस दावे व औपचारिकताओं के अभाव में है। जिसमें किसी केस में दावेदार अधिक होने के कारण केस जांच के दायरे में है तो कहीं पर औपचारिकताएं ही पूरी नहीं की जा रही है। इस बारे में एडीसी अमित सरीन बताते है कि पीड़ित परिवारों को हर हाल में एक्स ग्रेशिया की राशि जारी की जाएगी।
6.12 करोड़ किए हैं जारी
जिले में कोरोना से पीड़ित परिवारों के परिजनों को 6.12 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। जिसके तहत 1224 परिवारों तक यह एक्स ग्रेशिया की राशि पहुंचाई गई है। अभी तक आए आवेदनों में लंबित 37 केसों की जांच होते ही उन्हें भी सहायता राशि जारी की जाएगी।
आशा वर्करों को लंबित केसों की सौंपी सूची
इस काम के लिए तैनात किए गए आशा वर्करों को वीरवार को 37 परिवारों की सूची दे दी गई है। जिसके आधार पर आशा वर्कर घर-घर जाकर पीड़ित परिवारों को इस योजना को लेकर जागरूक करेंगी।
एक्स ग्रेशिया पाने के लिए ये दस्तावेज जरूरी
- मौत का सर्टिफिकेट, आरटीपीसीआर कोविड पाजिटिव रिपोर्ट सहित।
- मृतक व आवेदनकर्ता का आधार कार्ड।
- दो गवाह व उनके आधार कार्ड की सत्यापित कापी।
- आवेदनकर्ता की सेविंग बैंक अकाउंट की कापी।
प्रशासकीय कांप्लेक्स के कमरा नंबर 106 में करें आवेदन
एक्स ग्रेशिया की राशि के लिए जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स के कमरा नंबर 106 में संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1081-2224417 भी उपलब्ध है।