बैंकों से लिया 112 करोड़ का कर्ज नहीं चुकाने पर Improvement Trust को समन
पंजाब नेशनल बैंक ने ट्रस्ट को 175 करोड़ रुपए को लोन दिया था। ट्रस्ट पहले तो किश्तें देता रहा लेकिन फिर रिहायशी स्कीम फेल होने से डिफाल्टर हो गया।
जागरण संवाददाता, जालंधर : पंजाब नेशनल बैंक के 112 करोड़ करोड़ रुपये कर्ज के केस में जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को ट्रिब्यूनल से समन मिला है। केस की सुनवाई 27 मई को होगी। ट्रस्ट को कर्ज न चुका पाने पर अपना पक्ष रखना होगा। ट्रस्ट देनदारियों में चौतरफा घिर गया है। ट्रस्ट ने किसानों को भी इन्हासमेंट के 105 करोड़ रुपये देने हैं। इन्हासमेंट की वसूली के लिए 105 करोड़ रुपये में से 9.50 करोड़ के लिए 42 किसानों ने 15 केस सुप्रीम कोर्ट में किए हुए हैं।
बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक ने ट्रस्ट को 175 करोड़ रुपए को लोन दिया था। ट्रस्ट पहले तो किश्तें देता रहा लेकिन फिर रिहायशी स्कीम फेल होने से डिफाल्टर हो गया। बैंक ने कर्ज की वसूली के लिए ट्रस्ट को कई नोटिस दिए लेकिन वह कर्ज नहीं चुका सका। पीएनबी ने ट्रस्ट की 577 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी पर सांकेतिक कब्जा ले लिया था। अगर ट्रस्ट कर्ज नहीं चुकाएगा तो बैंक प्रॉपर्टी बेच कर रिकवरी करेगा। पीएनबी ने रिकवरी न होने पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में केस दायर किया था। इसी केस में ट्रस्ट को 27 मई को पेश होने के समन जारी मिले हैं। समन मिलने के बाद ट्रस्ट आफिस में हलचल है। अफसर सुनवाई के लिए तैयारी कर रहे है।
नहीं बिक रही ट्रस्ट की प्रॉपर्टी
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट पर 112 करोड़ पीएनबी और 105 करोड़ रुपये किसानों का बकाया है। भुगतान के लिए ट्रस्ट के पास फंड नहीं हैं। बैंक ने कर्ज की वसूली के लिए ट्रस्ट की 577 करोड़ रुपये की की प्रॉपर्टी जब्त की है। इसमें 288 करोड़ रुपये की कीमत का गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम भी शामिल है। ट्रस्ट ने कर्ज चुकाने के लिए प्रॉपर्टी बेचने की भी कोशिश की लेकिन ट्रस्ट की प्रॉपर्टी काफी महंगी है और रेट कम करने के बावजूद बार-बार नीलामी फेल हो रही है।
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