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प्लॉट का कब्जा नहीं देने पर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को आदेश- अलॉटी को एक करोड़ रुपये दो Jalandhar News

सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन में अलॉटी को प्लाट का कब्जा नहीं देने पर अब इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की ईओ के जमानती वारंट जारी हुए हैं।

By Edited By: Published: Thu, 05 Dec 2019 02:16 AM (IST)Updated: Thu, 05 Dec 2019 10:40 AM (IST)
प्लॉट का कब्जा नहीं देने पर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को आदेश- अलॉटी को एक करोड़ रुपये दो Jalandhar News
प्लॉट का कब्जा नहीं देने पर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को आदेश- अलॉटी को एक करोड़ रुपये दो Jalandhar News

जालंधर, जेएनएन। सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन में अलॉटी को प्लाट का कब्जा नहीं देने पर अब इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की ईओ के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुए हैं। नेशनल कंज्यूमर कमिशन का आदेश है कि बठिंडा निवासी अर्चित गुप्ता को अगर 21 जनवरी 2020 तक एक करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया तो ट्रस्ट की ईओ के जमानती वारंट माने जाएंगे।

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बठिंडा के अर्चित गुप्ता ने सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन में प्लॉट नंबर 110-डी लिया था। इसके लिए अर्चित गुप्ता ने ट्रस्ट को तय छह किश्तों में करीब 42 लाख रुपये दिए थे। ट्रस्ट ने कॉलोनी में बिजली के खंभे लगाने के लिए 1.60 लाख रुपये भी लिए। अर्चित को ट्रस्ट ने जुलाई 2014 में प्लॉट का देना था, लेकिन कब्जा नहीं दिया। इसके विरोध में अर्चित ने स्टेट कंज्यूमर कमिशन में केस कर दिया। साल 2017 में स्टेट कमिशन ने अर्चित के पक्ष में फैसला दिया और ट्रस्ट को करीब 53.50 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए कहा।

21 जनवरी 2020 तक करना है भुगतान

इस आदेश के खिलाफ ट्रस्ट ने नेशनल कमिशन में केस दायर किया, जहां केस खारिज कर दिया गया। नेशनल कमिशन का आदेश है कि अर्चित गुप्ता को मूल राशि, ब्याज, कानूनी खर्च और मुआवजे समेत एक करोड़ रुपये का भुगतान 21 जनवरी 2020 तक करना है।


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