ट्रस्ट का PNB से लोन सेटलमेंट का फार्मूला फेल, बैंक मैनेजमेंट से नहीं मिला रिस्पांस Jalandhar News
ट्रस्ट 4 या 6 किश्तों में लोन चुकाने को तैयार था लेकिन इसके लिए ब्याज माफी चाहता था। पीएनबी की स्थानीय टीम ने ट्रस्ट के प्रपोजल को बैंक मैनेजमेंट के पास भेज दिया था।
जालंधर, जेएनएन। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) लोन अकाउंट को वन टाइम सेटलमेंट के तहत क्लियर करने का प्रोसेस फेल हो गया है। ट्रस्ट के चेयरमैन दलजीत सिंह आहलूवालिया ने बैंक को प्रपोजल दिया था कि बैंक को अगर ब्याज माफ करने को तैयार हो जाता है तो ट्रस्ट वन टाइम सेटलमेंट के तहत बैंक का लोन चुका देगा। ट्रस्ट 4 या 6 किश्तों में लोन चुकाने को तैयार था, लेकिन इसके लिए ब्याज माफी चाहता था। पीएनबी की स्थानीय टीम ने ट्रस्ट के प्रपोजल को बैंक मैनेजमेंट के पास भेज दिया था, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया।
चेयरमैन दलजीत सिंह आहलुवालिया ने कहा कि फिलहाल बात आगे नहीं बढ़ रही है और इसके लिए अब कोई दूसरा तरीका निकालेंगे। बता दें कि ट्रस्ट ने सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन कॉलोनी डवलप करने के लिए पीएनबी से 175 करोड़ रुपये का लोन लिया था, लेकिन स्कीम फेल हो जाने से लोन चुकाने में मुश्किल आ रही है। ट्रस्ट डिफाल्टर हो चुका है और 112 करोड़ रुपये चुकाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है।
ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने होंगे 6.50 करोड़ सूर्या एन्क्लेव डवलप करने के लिए जमीन देने वाले किसानों को इन्हांसमेंट राशि चुकाने के लिए इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को एक हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट में 6.50 करोड़ रुपये जमा करवाने होंगे। चार नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इसकी तारीख है। इन्हांसमेंट की कुल राशि करीब 16 करोड़ बनती है, जिसमें 9.55 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए हैं। चेयरमैन दलजीत ¨सह आहलुवालिया ने कहा कि बाकी रुपयों का इंताजम भी केस की तारीख से पहले कर लेंगे।
हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें