Move to Jagran APP

किश्त नहीं दे सकते तो बैंक में दें रिक्वेस्ट लेटर

कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के चलते आरबीआइ ने उपभोक्ताओं को ईएमआइ देने की तीन महीने की राहत दी है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 03 Apr 2020 09:39 PM (IST)Updated: Fri, 03 Apr 2020 09:39 PM (IST)
किश्त नहीं दे सकते तो बैंक में दें रिक्वेस्ट लेटर
किश्त नहीं दे सकते तो बैंक में दें रिक्वेस्ट लेटर

कमल किशोर, जालंधर

prime article banner

कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के चलते आरबीआइ ने उपभोक्ताओं को ईएमआइ देने की तीन महीने की राहत दी है। इस अवधि में ईएमआइ चुकाना जरूरी नहीं होगा. न ही बैंक को पेनल्टी देनी पड़ेगी। उपभोक्ताओं को कोविड-19 से बिगड़ी स्थितियों का सामना करने व समर्थ बनाने के लिए राहत दी गई है। अगर किसी कर्जधारक की सात अप्रैल को ईएमआइ की किश्त लग रही है तो उसे बैंक परिसर में जाकर बैंक प्रबंधन को रिक्वेस्ट लेटर देना होगा। बैंक प्रबंधन उपभोक्ता से परफार्मा भरवा कर रिसिविग देगा। जून के बाद बैंक प्रबंधन उपभोक्ता के खाते से ईएमआइ काटना शुरू कर देगा। बैंक प्रबंधनों का कहना है कि अगर कर्जधारक ने बैंक प्रबंधन को रिक्वेस्ट लेटर नहीं दी तो ईएमआइ तय तारीख पर कट जाएगी। रिक्वेस्ट देने के बाद कर्जधारक की ईएमआइ जुलाई में कटनी शुरू होगी। कर्जधारक को तीन महीने की ईएमआइ के साथ पहले तरह की तरह ही ब्याज दर का भुगतान करना पड़ेगा। इस बारे में पंजाब नेशनल बैंक जीटी रोड के सीनियर मैनेजर जगदेव सिंह और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के कन्वीनर अमृत लाल ने कहा, यह सुविधा क‌र्फ्यू के कारण काम बंद होने के कारण दी गई है।

ई-मेल के जरिए भी दे सकते हैं जानकारी

कोरोना पर लगाम लगाने के लिए पंजाब में क‌र्फ्यू लगा है। घर में बैठकर कर्जधारक ई-मेल के जरिए बैंक की ई-मेल आइडी पर लेटर को भेज सकते हैं या फिर बैंक मैनेजर से फोन पर बात कर सकते हैं। बैंक को लेटर मिलते ही आपकी ईएमआइ तीन महीने तक नहीं कटेगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.