अब हर रोज पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेंगे होटल और गेस्ट हाउस के मालिक
आदेश के मुताबिक कमरे किराए पर देने से पहले ग्राहक के पहचान पत्र की कापी लेनी होगी। रोजाना सुबह दस बजे तक संबंधित थाने को पूरी रिपोर्ट देनी होगी।
जेएनएन, जालंधर। होटल और गेस्ट हाउस मालिक अब रोज अपने संबंधित थानों में रिपोर्ट करेंगे। वे बताएंगे कि उनके पास कौन-कौन ठहरा हुआ है। ये आदेश डीसीपी परमवीर सिंह परमार ने धारा-144 के तहत जारी किए हैं।
आदेश के मुताबिक कमरे किराए पर देने से पहले ग्राहक के पहचान पत्र की कापी लेनी होगी। रोजाना सुबह दस बजे तक संबंधित थाने को पूरी रिपोर्ट देनी होगी। ऐसा न करने वाले होटल, मोटल और गेस्ट हाउस मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा बिल्डिंग में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे। लिफ्ट में भी। विदेशी नागरिकों के ठहरने पर फॉर्नर्स रेजिस्ट्रेशन ऑफिस में पूरी रिपोर्ट जारी करनी होगी। यदि किसी भी जगह से कोई संदिग्ध काबू किया जाता है, तो मालिक को इसकी सूचना तुरंत संबंधित थाने या पुलिस कंट्रोल रूम में देनी होगी।
मुंह पर कपड़ा बांधकर वाहन चलाने पर पाबंदी
डीसीपी परमार ने वाहन चलाते हुए मुंह पर रुमाल या कपड़ा बांधने पर भी पाबंदी लगा दी है। वहीं शहर में यदि कहीं पर पटाखा बिकता है, तो उसके डिब्बे पर आवाज का लेबल लगाना भी आवश्यक है। घर में पीजी रखने, किराएदार रखने या नौकर रखने से पहले पुलिस को सूचित करना अनिवार्य किया गया है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।