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Sacrilege Case: पंजाब में बेअदबी मामले में बड़ा फैसला, 3 डेरा प्रेमियों को 3-3 साल की कैद, सबूताें के अभाव में 2 बरी

Punjab Sacrilege Case बेअदबी मामले में जूडीशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल गर्ग की अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के तीन अनुयायियों को तीन-तीन साल की कारावास की सजा सुनाई है। बेअदबी मामला पिछले कुछ समय से पंजाब में काफी सुर्खियाें में रहा है।

By Vinay KumarEdited By: Published: Thu, 07 Jul 2022 09:57 AM (IST)Updated: Thu, 07 Jul 2022 04:12 PM (IST)
Sacrilege Case: पंजाब में बेअदबी मामले में बड़ा फैसला, 3 डेरा प्रेमियों को 3-3 साल की कैद, सबूताें के अभाव में 2 बरी
मोगा में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में हुई सुनवाई। (जागरण)

जागरण संवाददाता, मोगा। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समझे जा रहे बेअदबी मामले में जूडीशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल गर्ग की अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के तीन अनुयायियों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दाेषियाें पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया है। दो आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने पर उन्हें बरी कर दिया गया। जिले के गांव मल्लके में साल 2015 बेअदबी का मामला सामने आया था। यहां सड़कों पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के गुटके के अंग पड़े मिले थे।

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क्या था मामला

चार नवंबर 2014 को गांव मल्लके में पूर्व सैनिक सेवक सिंह फौजी सुबह पांच बजे सैर कर लौट रहे थे, तब उन्होंने सड़क पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के गुटके के पन्ने सड़क पर पड़े देखे थे। पूर्व सैनिक ने बताया कि जब वे सुबह चार बजे घर से सैर पर निकले तो तब एक बोलेरो कार उनके पास से निकली थी उस समय पन्ने फटे नहीं दिखे, लेकिन जब वे वापस लौट रहे थे उस समय सुबह करीब पौने पांच बजे एक मोटरसाइकिल सवार वहां से गुजरा था। उस समय घर के बाहर खड़े गुरदेव सिंह नामक व्यक्ति ने बताया कि सड़क पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के गुटके के अंग पड़े हुए हैं। ये सुनकर उन्होंने गांव की खू वाली गली में सड़क पर बिखरे पन्नों को देख उन्हें छूने से पहले गांव के गुरुद्वारे में ये घोषणा करा दी कि किसी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की है। इस मामले में थाना समालसर में भी शिकायत की गई थी।

पुलिस ने मौके की जांच के बाद थाना समालसर पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से) और 295 (धर्म का अपमान करने का इरादा) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले की जांच के लिए पंजाब पुलिस के एक विशेष जांच दल (एसआइटी) ने कथित आरोपितों की पहचान डेरा सच्चा सौदा की राज्य समिति के सदस्य पृथ्वी सिंह, मोगा जिले के बाघापुराना निवासी मिठू सिंह व अमरदीप सिंह के रूप में की।

एसआइटी ने बरगाड़ी बेअदबी मामले में पृथ्वी सिंह से पूछताछ की तो पता चला कि बेअदबी में डेरा अनुयायी दोषी हैं। फरीदकोट जिले के बरगाड़ी  गांव में पवित्र ग्रंथ का कवर पेज मिला था। जिसके बाद राज्य के अन्य हिस्सों में ऐसी कई घटनाएं सामने आईं। वीरवार को जूडीशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल गर्ग की अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों पृथ्वी सिंह, अमरदीप सिंह और मिठू सिंह को बेअदबी का दोषी पाए जाने पर उन्हें तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई।

अदालत ने इन सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दो अन्य कथित डेरा अनुयायियों दलविंदर सिंह और सतनाम सिंह को अदालत ने बरी कर दिया था। उनके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिला था। इस बीच दोषी ठहराए गए डेरा अनुयायियों ने जमानत के लिए अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसकी सुनवाई शुक्रवार को होगी।


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