जिले में आज से बुधवार रात 12 बजे तक लॉकडाउन, सीमाएं सील
जागरण संवाददाता जालंधर जनता कर्फ्यू से दस घंटे पहले प्रशासन ने जिले में 25 मार्च रात 12 बजे तक लॉकडाउन घोषित कर दिया है। इस दौरान जिले में धारा 144 लागू रहेगी और पांच से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। लॉकडाउन की अवधि के दौरान जिले की सीमाएं सील रहेंगी और सिर्फ लॉकडाउन से छूट प्राप्त चीजों के वाहन ही जिले के भीतर आ सकेंगे। इस बारे में सेना व बीएसएफ से भी तालमेल किया जा चुका है। जरूरत पड़ी तो उनके अस्पताल के साथ सुरक्षा के लिहाज से भी उनकी मदद ली जाएगी। डिप्टी कमिश्नर वरिदर शर्मा पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर और एसएसपी नवजोत माहल ने शनिवार रात प्रेस कान्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। डीसी ने कहा कि इस दौरान राशन सब्जी की दुकानों के साथ पेट्रोल पंप बैंक जैसी जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी। इस दौरान खरीदारी या अन्य काम के लिए एक घर से एक ही आदमी को बाहर जाने की इजाजत रहेगी।
जागरण संवाददाता, जालंधर
जनता कर्फ्यू से दस घंटे पहले प्रशासन ने जिले में 25 मार्च रात 12 बजे तक लॉकडाउन घोषित कर दिया है। इस दौरान जिले में धारा 144 लागू रहेगी और पांच से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। लॉकडाउन की अवधि के दौरान जिले की सीमाएं सील रहेंगी और सिर्फ लॉकडाउन से छूट प्राप्त चीजों के वाहन ही जिले के भीतर आ सकेंगे। इस बारे में सेना व बीएसएफ से भी तालमेल किया जा चुका है। जरूरत पड़ी तो उनके अस्पताल के साथ सुरक्षा के लिहाज से भी उनकी मदद ली जाएगी।
डिप्टी कमिश्नर वरिदर शर्मा, पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर और एसएसपी नवजोत माहल ने शनिवार रात प्रेस कान्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। डीसी ने कहा कि इस दौरान राशन, सब्जी की दुकानों के साथ पेट्रोल पंप, बैंक जैसी जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी। इस दौरान खरीदारी या अन्य काम के लिए एक घर से एक ही आदमी को बाहर जाने की इजाजत रहेगी। इसके लिए जगह-जगह पर नाकाबंदी पर तैनात पुलिसकर्मी पूछताछ करेंगे। इसके अलावा मोहल्ला व कॉलोनियों में भी लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। जो इन आदेशों का उल्लंघन करेगा, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। लोगों को बिना अति जरूरी वजह के वाहन लेकर भी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। अफसरों ने कहा कि अगर बुधवार रात 12 बजे तक चलने वाले इस लॉकडाउन की फिर समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ी तो इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। - तकरीबन 13 हजार एनआरआई बने मुसीबत
डीसी वरिदर शर्मा ने कहा कि जिले में पिछले कुछ समय में तकरीबन 13 हजार एनआरआइ आए हैं, जिनका पता नहीं चल पा रहा है। उन्होंने अपने पते और मोबाइल नंबर भी गलत दिए हैं। प्रशासन की टीमों ने उनकी काफी तलाश की लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उलटा उनको ढूंढने के चक्कर में प्रशासन का भी काम प्रभावित हो रहा है। फिर भी कोशिश जारी है और गांव के सरपंचों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो इसके बारे में सूचना दें। अगर किसी को इनके बारे में पता है या ये घर से बाहर घूमते मिलें तो फोन नंबर 0181-2224848 पर कॉल कर या 98728-30938 पर सूचना दे सकते हैं। इन चीजों को रहेगी छूट
- राशन, दूध, दूध से बने उत्पाद
- ताजा फल व सब्जियां
- पेयजल
- पशुओं का चारा
- खाने की चीजों की प्रोसेसिग वाले यूनिट, बेकरी, रेस्टोरेंट आदि लेकिन सिर्फ खाना ले जाने के लिए।
- पेट्रोल, डीजल व सीएनजी पंप
- राइस शैलर
- मिल्क प्लांट, डेयरी यूनिट, चारा बनाने वाली यूनिट आदि।
- एलपीजी की घरेलू व कामर्शियल सप्लाई।
- मेडिकल स्टोर से दवाइयां व अन्य फार्मास्यूटिकल उत्पाद।
- सेहत सेवाएं
- टेलीकॉम ऑपरेटर व उनकी एजेंसियां।
- इंश्योरेंस कंपनियां।
- बैंक व एटीएम
- शराब ठेके, सिर्फ ले जाने के लिए
- पोस्ट ऑफिस
- गेहूं व चावल की लाने-ले जाने का काम सरकारी एजेंसियों से।
- खेतीबाड़ी से जुड़ा सामान
- हार्वेस्टिग कंबाइन व उससे जुड़े सामान
- खेतीबाड़ी का सामान बनाने वाले यूनिट
- प्रेस संस्थान, उनके कर्मचारी, पत्रकार व प्रैस फोटोग्राफर
- ऑनलाइन खरीदारी व डिलीवरी
- बिजली, पेट्रोलियम, तेज व एनर्जी
- खाना, दवा, मेडिकल उपकरण आदि का उत्पादन, ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई व ई-कॉमर्स।
(नोट : छूट प्राप्त चीजों को लाने-लेजाने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए जिला रेवेन्यू अफसर की अगुवाई में कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिस पर 0181-2224417 के जरिए संपर्क किया जा सकता है।)