Move to Jagran APP

Lockdown : सरकार की हिदायतें न मानने वालों पर दर्ज होगा केस, दो साल‌ तक जाना पड़ सकता है जेल

डिप्टी कमिश्नर वरिंदर शर्मा पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर और एसएसपी नवजोत सिंह माहल ने कहा कि सरकार की हिदायतें न मानने वालों के खिलाफ चार तरह के केस दर्ज किए जाएंगे।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Sun, 22 Mar 2020 03:33 PM (IST)Updated: Mon, 23 Mar 2020 03:56 PM (IST)
Lockdown : सरकार की हिदायतें न मानने वालों पर दर्ज होगा केस, दो साल‌ तक जाना पड़ सकता है जेल
Lockdown : सरकार की हिदायतें न मानने वालों पर दर्ज होगा केस, दो साल‌ तक जाना पड़ सकता है जेल

जालंधर [मनीष शर्मा]। आगामी 31 मार्च तक लाकडाउन घोषित होने के बाद विदेश से लौटने के बावजूद कोरोना वायरस के लिहाज से अपना चेकअप ना कराने और बिना सूचना के बाहर घूमने वाले लगभग 13‌ हजार एनआरआईज के साथ सरकार की हिदायतों का पालन न करने वालों पर प्रशासन ने पूरी सख्ती की तैयारी कर ली है। अब ऐसे लोगों के खिलाफ सीधे केस दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा  सरकार की तरफ से दिए संस्थान आदि बंद करने के आदेशों का उल्लंघन करने वालों से भी अब सख्ती से निपटा जाएगा। 

loksabha election banner

डिप्टी कमिश्नर वरिंदर शर्मा, पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर और एसएसपी नवजोत सिंह माहल ने कहा कि सरकार की हिदायतें न मानने वालों के खिलाफ चार तरह के केस दर्ज किए जाएंगे। जिसमें सरकारी आदेशों के उल्लंघन के आरोप में धारा 188 IPC के तहत पर्चा दर्ज किया जाएगा। इसमें छह महीने तक कैद हो सकती है। इसके अलावा इस‌ बात से अनजान कि उनके बाहर निकालने से कोरोना वायरस का इंफेक्शन फैल सकता है और दूसरे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, जो लोग बाहर निकलते हैं, उन लोगों के खिलाफ धारा 269 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया जाएगा। जिसमें छह महीने तक की कैद हो सकती है। इसमें लाकडाउन के आदेशों का उल्लंघन कर बाहर निकलने वालों को शामिल किया जाएगा।

इसके अलावा जानबूझकर बीमारी फैलाने वाले काम करने वालों के खिलाफ धारा 270 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया जाएगा। जिसमें उन्हें दो साल तक की कैद हो सकती है। वहीं जो लोग क्वॉरेंटाइन नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ भी धारा 271 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया जाएगा। उन्हें 6 महीने तक की कैद हो सकती है। जालंधर प्रशासन की तरफ से कोरोना वायरस यानी कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए इन आदेशों को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके लिए फील्ड में तैनात सभी टीमों को अलर्ट कर दिया गया है और वह उन तमाम लोगों पर निगाह रख रही हैं जो इन हिदायतों का उल्लंघन कर रहे हैं।

 यहां दे सूचना

अगर आप भी किसी ऐसे एनआरआई या विदेश से लौटे व्यक्ति को जानते हैं जो विदेश से आए और उन्होंने अपना चेकअप नहीं कराया या फिर क्वॉरेंटाइन की नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो इस बारे में प्रशासन को हेल्पलाइन नंबर 0181-2224848 पर सूचना दी जा सकती है। इसके अलावा 98728-30938 पर भी सूचना दे सकते हैं।

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.