पंजाब में वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई तो देना होगा दो हजार रुपये जुर्माना
यदि आपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाया है तो जल्दी लगवा लें अन्यथा यह बहुत भारी पड़ जाएगा। इसके लिए 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
जालंधर, [मनीष शर्मा]। अगर आपने अपनी गाड़ी में जल्द हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो एक अक्टूबर से दो हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर दूसरी या उससे ज्यादा बार चालान कटा तो फिर तीन हजार रुपये देने पड़ेंगे। पंजाब सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए इसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का जुर्माना भी जोड़ दिया है।
अधिसूचना जारी, दोबारा पकड़े गए तो जुर्माना बढ़कर होगा तीन हजार
पंजाब सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। खास बात यह है कि दोपहिया व चार पहिया वाहनों समेत हर तरह के वाहन के लिए जुर्माने की राशि एक समान रहेगी। हालांकि, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का चालान काटने का अधिकार सहायक सब इंस्पेक्टर यानी एएसआइ से नीचे के अधिकारी को नहीं होगा।
दोपहिया वाहन, कार समेत सभी वाहनों के लिए एक समान जुर्माना
इसके अलावा चालान का जुर्माना लेने या सही कारण देखकर माफ करने का अधिकार सहायक ट्रांसपोर्ट अफसर, एसडीएम, आरटीए सेक्रेटरी, डिप्टी स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, एडिशनल व ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को दिया गया है।
दूसरे जिले का नंबर तो कहीं भी कराएं फिटिंग
अभी तक यह समस्या रहती थी कि अगर किसी की गाड़ी जालंधर आरटीए के पास रजिस्टर्ड है, तो नंबर प्लेट की फिटिंग वहीं होती थी, लेकिन अब सरकार ने इसमें नई सुविधा शुरू कर दी है। यदि आपकी गाड़ी जालंधर या किसी अन्य जिले की भी हो तो भी आप खुद नंबर प्लेट फिटिंग के लिए नया जिला और उसका फिटिंग सेंटर चुन सकते हैं। पंजाब में पहले 22 फिटिंग सेंटर थे। अब इनकी संख्या 90 हो गई है। जालंधर में पुरानी गाडिय़ों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए दो सेंटर हैं। इनमें एक प्रतापपुरा स्थित दाना मंडी में तो दूसरा मिट्ठापुर रोड पर चीमा चौक के पास है।
घर बैठे वेबसाइट या एप से करें आवेदन, होगी होम डिलीवरी
अगर आपकी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है तो आप घर बैठे उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल एप के जरिए भी आवेदन किया जा सकता है। इसमें पुरानी आरसी अपलोड करने के साथ फीस भी भर सकते हैं। उसके बाद कंपनी चार दिन का समय नंबर प्लेट बनाने के लिए लेती है। उसके बाद फिटिंग सेंटर पर जाकर फिटिंग करा सकते हैं। इसके अलावा 100 से 150 रुपये अतिरिक्त राशि देकर इसकी होम डिलीवरी कर दी जाएगी।
नई गाडिय़ों पर पहले ही जरूरी
नई गाडिय़ों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पहले ही जरूरी है। ट्रांसपोर्ट विभाग का नियम है कि नई गाड़ी तभी बाहर निकलेगी, जब उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हो। गाड़ी की आरसी भी तभी बनाई जाती है, जब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी पुष्टि कर देती है कि उनकी नंबर प्लेट लग चुकी है।