डा. त्रिवेदी ने अदालत में लगाई अग्रिम जमानत याचिका, फैसला आठ को
धोखाधड़ी के मामले में नामजद हुए सर्वोदय अस्पताल के पार्टनर डा. पंकज त्रिवदी ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका लगा दी है।
संवाद सहयोगी, जालंधर
धोखाधड़ी के मामले में नामजद हुए सर्वोदय अस्पताल के पार्टनर डा. पंकज त्रिवेदी ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर दी है। जज मनजिदर सिंह की कोर्ट में आठ नवंबर को याचिका पर फैसला आ सकता है। डा. त्रिवेदी के खिलाफ कुछ दिन पहले थाना नई बारादरी में करोड़ों की ठगी का मामला दर्ज हुआ था।
डा. कमल गुप्ता, डा. राजेश अग्रवाल, डा. संजय मित्तल और डा. अनवर इब्राहिम खान की शिकायत पर सर्वोदय अस्पताल के न्यूरो सर्जन डा. पंकज त्रिवेदी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। पुलिस को दी शिकायत में बताया गया था कि सर्वोदय अस्पताल में पंकज त्रिवेदी समेत कुल आठ पार्टनर थे। डा. पंकज न्यूरो सर्जन होने के साथ-साथ फाइनांस का काम भी देखते थे। साल 2019 से लेकर जुलाई 2020 तक वह मरीजों से मिलने वाले पैसों में भारी हेरफेर करते रहे। आरोप है कि त्रिवेदी मरीजों से मिलने वाली आधे से अधिक रकम अपनी नर्स के पास जमा कराते थे और बाकी बची रकम अस्पताल के काउंटर पर जमा करवाते थे। इसकी जानकारी बाकी के पार्टनरों को कुछ महीने बाद हुई। आरोप था कि जब इस विषय में पूछा गया तो डा. पंकज ने कहा कि बाकी की रकम उनके पास रखी है, जिसे वह लौटा देंगे, लेकिन रकम नहीं लौटाई गई। फाइनांस दस्तावेजों की फोरेंसिक आडिट करवाने पर चार करोड़ से ज्यादा का हेरफेर सामने आया। शिकायत की जांच एडीसीपी स्तर के अधिकारी से करवाने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया गया था।