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District Consumer Forum ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट पर ठाेका 50 हजार रुपये जुर्माना, जानें क्या है मामला

डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के आदेश के बावजूद इंद्रापुरम के फ्लैट अलॉटियों को रकम वापस न करने पर स्टेट कंज्यूमर फोरम ने इंप्रवमेंट ट्रस्ट जालंधर को 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Wed, 05 Jun 2019 09:38 AM (IST)Updated: Wed, 05 Jun 2019 09:38 AM (IST)
District Consumer Forum ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट पर ठाेका 50 हजार रुपये जुर्माना, जानें क्या है मामला
District Consumer Forum ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट पर ठाेका 50 हजार रुपये जुर्माना, जानें क्या है मामला

जेएनएन, जालंधर । डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के आदेश के बावजूद इंद्रापुरम के फ्लैट अलॉटियों को रकम वापस न करने पर स्टेट कंज्यूमर फोरम ने इंप्रवमेंट ट्रस्ट जालंधर को 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इंद्रापुरम में साढ़े तीन-साढ़े तीन लाख में फ्लैट लेने वाले गांव दीवाली के बलबीर सिंह और बूटा मंडी के जयचंद ने फ्लैट देने के समय तय की गई शर्तो को पूरा न करने पर रकम वापस मांगी थी।

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डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ट्रस्ट को दोनों अलॉटीज को पेमेंट करने के लिए कहा था लेकिल ट्रस्ट ने स्टेट फोरम में अपील कर दी। स्टेट फोरम ने ट्रस्ट को लताड़ लगाई और दोनों अलॉटीज को मूल रकम, जुर्माने, ब्याज के साथ-साथ 25-25 हजार कानूनी फीस चुकाने के भी आदेश दिए।

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