पुलिस के आदेश, पार्किंग में लगाएं सीसीटीवी, कारिंदों की करानी होगी वेरीफिकेशन
एक दिन से ज्यादा खड़ा करना हो तो उसका ब्योरा भी रजिस्टर में दर्ज करना होगा। इसके साथ वाहन का रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी रखी जाएगी।
जालंधर, जेएनएन। शहर में अलग-अलग जगहों पर चल रही पार्किंग में अब सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। इसका पूरा रिकॉर्ड पुलिस के साथ साझा करना होगा। इसके साथ ही पार्किंग में रखे कारिंदों की पुलिस वेरीफिकेशन भी करानी होगी।
डीसीपी (लॉ एंड ऑर्डर) बलकार सिंह ने सोमवार को धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किए। डीसीपी ने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट की हद में आते रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल, अस्पताल, भीड़भाड़ वाले बाजार व अन्य वाहन खड़ी करने वाली जगहों को पर यह आदेश लागू होंगे। इन जगहों के मालिक व प्रबंधकों को कांप्लेक्स के अंदर या बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। इसके बिना वो पार्किंग नहीं चला सकते। सीसीटीवी इस तरीके से लगाए जाएं कि उसमें से अंदर-बाहर जाती गाड़ी का नंबर व उसे चलाने वाले का चेहरा साफ नजर आए।
सीसीटीवी कैमरे की 45 दिन की रिकॉर्डिंग के बाद सीडी तैयार करनी होगी और 15 दिन बाद पुलिस कमिश्नर की सिक्योरिटी ब्रांच में जमा करानी होगी। अगर वाहन एक दिन के लिए खड़ा करना है तो वाहन का रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करना होगा। जिसमें वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, वाहन की किस्म, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, वाहन पार्क करने की तारीख व वाहन वापस लेने की तिथि दर्ज करने के अलावा वाहन मालिक के हस्ताक्षर भी कराए जाएं। आदेश में यह भी कहा गया कि अगर वाहन एक दिन से ज्यादा खड़ा करना हो तो उसका ब्योरा भी रजिस्टर में दर्ज करना होगा। इसके साथ वाहन का रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी का रिकॉर्ड रखा जाए। इसके अलावा पार्किंग में काम कर रहे सभी कारिंदों का अपने एरिया के थाने में वेरीफिकेशन करानी अनिवार्य होगी। यह आदेश 20 अप्रैल तक लागू रहेगा।
गाड़ी में हथियार ले जाने पर रोक
डीसीपी बलकार सिंह ने गाड़ी में बेसबाल, तेज धार, नुकीला या अन्य जानलेवा हथियार लेकर चलने पर भी धारा 144 के तहत रोक लगा दी है। यह आदेश 23 अप्रैल तक लागू रहेंगे।