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Weekend Lockdown: जरूरी सेवाओं पर नहीं पाबंदी, दूसरे जिले में जाने को लेना होगा ई-पास

जिला मजिस्ट्रेट वरिंदर शर्मा ने शादी व अंतिम संस्कार के साथ परीक्षाओं को लेकर भी विशेष हिदायतें दी हैं। वीकेंड लॉकडाउन की नई हिदायतें शनिवार 13 जून से ही लागू हैं।

By Edited By: Published: Sat, 13 Jun 2020 01:45 AM (IST)Updated: Sat, 13 Jun 2020 08:32 AM (IST)
Weekend Lockdown: जरूरी सेवाओं पर नहीं पाबंदी, दूसरे जिले में जाने को लेना होगा ई-पास
Weekend Lockdown: जरूरी सेवाओं पर नहीं पाबंदी, दूसरे जिले में जाने को लेना होगा ई-पास

जालंधर, जेएनएन। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइंस को लेकर जिला मजिस्ट्रेट वरिंदर शर्मा ने शुक्रवार देर शाम विस्तृत हिदायतें जारी कर दी। इनमें हर दिन के लिहाज से अलग व्यवस्था की गई है। शादी व अंतिम संस्कार के साथ परीक्षाओं को लेकर भी विशेष हिदायतें दी गई हैं। यह नई हिदायतें शनिवार से ही लागू मानी जाएंगी। सोमवार से शुक्रवार तक पुराने आदेश ही चलते रहेंगे, लेकिन शनिवार और रविवार को अलग तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी हालाकि पाबंदी के इन आदेशों में जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है।

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सोमवार से शुक्रवारः गजटेड यानी सरकारी छुट्टियों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक पुराने आदेश के हिसाब से ही दुकानें खुलेगी और लोगों की आवाजाही हो सकेगी।

शनिवार और गजटेड छुट्टियांः शनिवार और सभी गजटेड छुट्टियों में सभी संस्थान, दुकानें, शॉपिंग मॉल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे।

-दूध, सब्जी, गैस, दवाई आदि जरूरी वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे।

-शराब के ठेके सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे।

-उद्योग यानी फैक्ट्रियों को पहले की तरह आम दिनों जैसे चलने की आज्ञा होगी

-इस दौरान जरूरी सेवाओं की जिलों के बीच आवाजाही के लिए ई-पास अनिवार्य होगा। मेडिकल इमरजेंसी के लिए किसी किस्म के पास की जरूरत नहीं होगी।

-सरकारी, प्राइवेट और औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी। उनके विभागीय संस्थान द्वारा जारी किए गए आई-कार्ड ही उनके लिए पास का काम करेंगे।

रविवारः रविवार को दूध, सब्जी, गैस, दवाई आदि जरूरी वस्तुओं की दुकानों और होटलों से टेकअवे या होम डिलीवरी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक चल सकेंगी।

-शराब के ठेके सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे

-जरूरी सेवाओं की एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने के लिए ई-पास जरूरी होगा। मेडिकल इमरजेंसी के लिए पास की जरूरत नहीं होगी।

- जरूरी वस्तुओं और शराब ठेकों के अलावा हर तरह की दुकानें, मॉल व अन्य संस्थान बंद रहेंगे।

- सरकारी, प्राइवेट संस्थानों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी। उनका आई कार्ड ही पास माना जाएगा।


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