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जोलोटो आइसक्रीम के मालिक पर गोली चला लूटने वाले को सात साल कैद

इंडस्ट्री एरिया में रहने वाले जोलोटो आइसक्रीम के मालिक रति कांत यादव पर गोली चला कर लूटने वाले गुरदासपुर निवासी राजवीर ¨सह उर्फ राजा को अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज शाम लाल की अदालत में सात साल कैद की सजा सुनाई गई है। 2

By Edited By: Published: Thu, 29 Nov 2018 08:35 PM (IST)Updated: Fri, 30 Nov 2018 03:02 AM (IST)
जोलोटो आइसक्रीम के मालिक पर गोली चला लूटने वाले को सात साल कैद
जोलोटो आइसक्रीम के मालिक पर गोली चला लूटने वाले को सात साल कैद

संवाद सहयोगी, जालंधर : इंडस्ट्री एरिया में रहने वाले जोलोटो आइसक्रीम के मालिक रतिकांत यादव पर गोली चलाकर लूटने वाले गुरदासपुर निवासी राजवीर सिंह उर्फ राजा को अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज शाम लाल की अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई गई है। 28 मई 2015 को रतिकांत ने थाना 6 की पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 27 मई को वह रात करीब दस बजे अपनी दुकान पर गया और मैनेजर कुनाल अग्रवाल से हिसाब मांगा।

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उसने 10 दिन की कमाई 60 हजार रुपये उसे दी और वह वहां पर ही बैठकर पैसे गिनने लगा। उसने बताया कि इस दौरान एक लड़की अंदर आई और आईसक्रीम लेकर बैठ गई और खाने लगी। उसने उसे पैसे गिनते देखा तो बाहर गई और इसी बीच एक युवक अंदर आया और उसने अपनी पिस्तौल उस पर तानी दी और पैसे मांगने लगा। उसने विरोध किया तो उस पर गोली चला दी जो उसकी जांघ पर लगी। इसके बाद वह, उनका मैनेजर और नौकर शंभू डर कर नीचे बैठ गए। लड़के ने पैसे छीने और बाहर खड़े अपने साथियों के साथ फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर राजा की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

करीब तीन साल बाद अदालत में आरोप साबित होने पर राजवीर सिंह उर्फ राजा निवासी नाथपुर, थाना कादियां, गुरदासपुर को सात साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 10 हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में छह महीने अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई गई है।


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