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CoronaVirus: जिले में कोचिंग, ट्यूशन सेंटर व डांस क्लासेज पर 31 March तक रोक

आदेश 16 मार्च की रात से लागू हो जाएंगे। जहां कहीं भी विद्यार्थियों या लोगों को एक जगह पर ट्रेनिंग दी जाती है एेसे तमाम संस्थान 31 मार्च तक बंद रखने के लिए कहा गया है।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Mon, 16 Mar 2020 05:17 PM (IST)Updated: Tue, 17 Mar 2020 02:01 PM (IST)
CoronaVirus: जिले में कोचिंग, ट्यूशन सेंटर व डांस क्लासेज पर 31 March तक रोक
CoronaVirus: जिले में कोचिंग, ट्यूशन सेंटर व डांस क्लासेज पर 31 March तक रोक

जालंधर, जेएनएन। कोराेना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए जिले में कोचिंग, ट्यूशन सेंटर आैर डांस क्लासेज पर रोक लगा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट वरिंदर शर्मा ने सोमवार को धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किए हैं। इसमें कोरोना वायरस को महामारी घोषित किए जाने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटरों में बच्चों व अन्य लोगों इकट्ठा होने को रोका जाना जरूरी है। यह आदेश 16 मार्च की रात से लागू हो जाएंगे। जहां कहीं भी विद्यार्थियों या लोगों को एक जगह पर ट्रेनिंग दी जाती है, एेसे तमाम संस्थान को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसे लागू करने की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर, एसएसपी देहाती व सभी एसडीएम को सौंपा गया है।

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हंसराज स्टेडियम भी 31 तक बंद

कोरोना की दहशत व उससे बचने के लिए हंसराज स्टेडियम 31 मार्च तक बंद रहेगा। खिलाड़ी इस वायरस की चपेट में न आए, सावधानी को देखते हुए स्टेडियम को बंद किया गया है। डिस्टिक बैडमिंटन एसोसिएशन की अंतरिम कमेटी के सदस्य रितिन खन्ना ने इसकी पुष्टि की है।

क्वारेंटाइन वार्ड बनाने की कवायद शुरू

जालंधर। देश में नोवल कोरोना वायरस तीसरी स्टेज पर पहुंच चुका है। वायरस के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन व सेहत विभाग मरीजों के संपर्क में आने वाले स्वस्थ्य लोगों को भी आइसोलेट करना चाहता है। प्रशासन ने Quarantine Ward बनाने के लिए जगह तलाशनी शुरू कर दी है। यहां विदेश से आने तथा स्वदेश में मरीजों के सीधे संपर्क में आने वाले लोगों को रखा जाएगा।

सैनिटाइजर, मास्क की कालाबाजारी करने वाले होंगे सलाखों के पीछे

कोरोना वायरस की दहशत के बाद बाजार में सैनिटाइजर व मास्क की कालाबाजारी व मुनाफाखोरी करने वालों को भी सलाखों के पीछे भेजने की चेतावनी दी गई है। डीसी वरिंदर शर्मा ने कहा कि अब इन दोनों को अन्य सर्जिकल सामान समेत एसेंशियल कमोडिटी एक्ट -1955 के तहत जरूरी वस्तुओं की केटेगरी में रखा गया है। इसमें दो प्लाई, तीन प्लाई के सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क व हैंड सैनिटाइजर शामिल हैं। डीसी ने कहा कि जो भी इन्हें एमआरपी से अधिक दाम पर बेच रहा है, उन्हें सख्ती से रोका जाएगा।

सोशल मीडिया: पुलिस उठाकर ले गई मरीज

कोरोना वायरस जैसे संदिग्ध लक्षण वाले मरीजों को लेकर अब हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। ऐसा ही एक वीडियो व्हाट्सएप के जरिए सामने आया है। जिसमें पंजाब पुलिस के कुछ कर्मचारी एक घर में घुसते हैं और बिस्तर पर मास्क लगाकर लेटे व्यक्ति को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। असल में कई लोग विदेश से लौटने के बाद खुद की जांच से कतरा रहे हैं जबकि यह जांच उनकी व उनके आसपास के लोगों की सेहत के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। सेहत विभाग डीसी के जरिए पुलिस की भी मदद ले रही है।

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