Jalandhar Consumer Forum: तय समय पर नहीं पहुंचा पार्सल, कोरियर कंपनी पर लगाया 3 हजार रुपये जुर्माना
जालंधर में एक कोरियर कंपनी के जरिए पार्सल भेजा था जिसे 1 हफ्ते में पहुंचने का दावा किया गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए फोरम ने कोरियर कंपनी के हरियाणा स्थित रीजनल ऑफिस और जालंधर ऑफिस को 3000 जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के गुरु वल्लभ के मालिक पंकज कुमार जैन की शिकायत पर फैसला सुनाते हुए कंजूमर फोरम ने सख्त टिप्पणियां की हैं। पंकज जैन ने अपनी शिकायत में कहा था कि उन्होंने नासिक में एक कोरियर कंपनी के जरिए पार्सल भेजा था जिसे 1 हफ्ते में पहुंचने का दावा किया गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए फोरम ने कोरियर कंपनी के हरियाणा स्थित रीजनल ऑफिस और जालंधर ऑफिस को 3000 जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
पंकज जैन ने जो पार्सल नासिक भेजा था उसमें करीब 5,580 रुपए का सामान था जिस का बिल भी कोरियर कंपनी को दिया गया था। 7 नवंबर 2020 को भेजे गए इस पार्सल को 14 नवंबर तक नासिक पहुंच जाना था जिसके एवज में कोरियर कंपनी को 400 रुपए बताओ चार्ज दिया गया था। पार्सल पहुंचने पर 7 दिसंबर को जब शिकायतकर्ता ने कंपनी के अंबाला स्थित डिपो से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि उनका पार्सल गुम हो गया है जिसके बाद शिकायतकर्ता ने कंपनी को लीगल नोटिस भी भेजा लेकिन कंपनी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मामले में फैसला सुनाते हुए फोरम ने दिल्ली और बिहार की कंजूमर फोरम के सुनाएं फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सामान पहुंचने में अगर देरी हुई तो कोरियर कंपनी को हर्जाना देना होगा।
इसके साथ ही कस्टमर की तरफ से पार्सल के अंदर रखे सामान की कीमत से जुड़े पुख्ता सबूत ना पेश कर पाने के चलते फोरम ने कोरियर किए गए सामान की कीमत रिफंड करने से इंकार कर दिया और फैसला सुनाया कि कोरियर कंपनी ग्राहक को बुकिंग चार्ज के साथ-साथ 3000 भी वापस करें जिसके लिए कंपनी को 45 दिन का समय दिया गया हालांकि कंपनी की तरफ से कोई भी आरोपों का जवाब देने के लिए सुनवाई में शामिल नहीं हुआ था।
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