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इंदिरापुरम का रास्ता चौड़ा करने काम लटका, जमीन एक्वायर करने को डीसी से लेनी होगी मंजूरी Jalandhar News

इससे पहले इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दलजीत सिंह आहलूवालिया ने सड़क चौड़ी करने के लिए जमीन बेचने के लिए जमीन मालिक को मनाने के बाद जमीन के रेट भी तय कर लिए थे।

By Sat PaulEdited By: Published: Fri, 10 Jan 2020 09:26 AM (IST)Updated: Fri, 10 Jan 2020 04:10 PM (IST)
इंदिरापुरम का रास्ता चौड़ा करने काम लटका, जमीन एक्वायर करने को डीसी से लेनी होगी मंजूरी Jalandhar News
इंदिरापुरम का रास्ता चौड़ा करने काम लटका, जमीन एक्वायर करने को डीसी से लेनी होगी मंजूरी Jalandhar News

जालंधर, जेएनएन। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अपार्टमेंट इंदिरापुरम का रास्ता चौड़ा करने का काम लटक गया है। 11 फुट सड़क को 45 फुट चौड़ी करने के लिए जमीन एक्वायर की जानी है। इसके लिए इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने एक प्रपोजल तैयार की थी लेकिन तकनीकी कारणों से यह काम अब रुक गया है।

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नियमों के अनुसार जमीन एक्वायर करने का प्रोसेस डिप्टी कमिश्नर ही कर सकते हैं और जमीन के रेट भी डीसी ही तय कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दलजीत सिंह आहलूवालिया ने सड़क चौड़ी करने के लिए जमीन बेचने के लिए जमीन मालिक तरविंदर सिंह राजू को मनाने के बाद उसकी जमीन के रेट भी तय कर लिए थे। अब नई प्रक्रिया के तहत डिप्टी कमिश्नर ही रेट तय करेंगे।

2006 में डेवलप हुई थी कॉलोनी

इंदिरापुरम कॉलोनी साल 2006 में डेवलप की गई थी। तब भी राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। कॉलोनी डेवलप किए जाने के समय तय किया गया था कि इसकी सड़क 45 फुट चौड़ी होगी, लेकिन सड़क सिर्फ 11 फुट ही रखी गई। इस कारण लोग फ्लैट में शिफ्ट होने को तैयार नहीं हैं। यहां पर 888 फ्लैट हैं और फ्लैट मालिक इंप्रूवमेंट्स पर अब केस कर रहे हैं कि उनसे वादाखिलाफी की गई है। चेयरमैन दलजीत सिंह आहलूवालिया ने लोगों से किया वादा पूरा करने के लिए अब खुद प्रयास शुरू किए हैं। जमीन एक्वायर करने में अब कुछ समय लग सकता है।

ट्रस्ट ने इनहांसमेंट के 18 करोड़ रुपये चुकाए

इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने सूर्या एन्क्लेव डेवलप करने के लिए जमीन देने वाले किसानों को 18 करोड़ रुपये चुकाए हैं। 52 किसानों ने इनहांसमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। आर्थिक संकट से जूझ रहा ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी भुगतान नहीं कर पाया तो उस पर अवमानना का केस चलने लगा। इसी बीच चेयरमैन दलजीत सिंह आहलुवालिया ने पद संभालने के बाद इस मामले में किसानों को पहले 14 करोड़ चुकाए और अब दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चार करोड़ जमा करवा दिए हैं। सभी किसानों को भुगतान कर दिया गया है। किसानों ने ट्रस्ट से इनहांसमेंट के 100 करोड़ रुपये लेने हैं।

ट्रस्ट के कई प्रस्ताव लोकल बॉडी विभाग ने मंजूर किए

इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अक्टूबर महीने में पास किए कई प्रस्ताव लोकल बॉडी डिपार्टमेंट ने मंजूर कर लिए हैं। इनमें जेपी नगर में थाने वाली जमीन पर रिहायशी प्लॉट बेचने, शहीद भगत सिंह कॉलोनी में स्कूल के लिए रखी जमीन को प्लॉट के रुप में बेचने का प्रस्ताव भी शामिल है। सूर्या एन्क्लेव की 120 फुट रोड में रुकावट बन रहे काजी मंडी के कब्जाधारियों को शिफ्ट करने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। चेयरमैन दलजीत सिंह आहलुवालिया ने कहा कि प्रस्ताव पास होने की कापी पहुंचते ही प्लाट बेचने और शिफ्टिंग का प्लान बनाएंगे।

बीबी भानी कांप्लेक्स के अलॉटी को ब्याज समेत भुगतान करने के आदेश

इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को बीबी भानी कांप्लेक्स में फ्लैट लेने वाले अलॉटी के केस में हार का सामना करना पड़ा है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने ट्रस्ट को आदेश दिया है कि वह अलॉटी को ब्याज समेत मूल राशि का भुगतान करे। सोढल रोड पर शिव नगर के आशीष अग्रवाल ने बीबी भानी कांप्लेक्स में फ्लैट के लिए 6 लाख रुपये दिए थे। ट्रस्ट ने जुलाई 2012 तक फ्लैट का कब्जा देना था लेकिन ट्रस्ट ऐसा नहीं कर सका। इसके खिलाफ आशीष अग्रवाल ने केस कर दिया। सात जनवरी को आए फैसले में कंज्यूमर फोरम ने आदेश दिया है कि ट्रस्ट अलॉटी को मूल राशि, 12 प्रतिशत ब्याज, 30 हजार मुआवजा और 5 हजार रुपये कानूनी खर्च के दे।

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