अब मिठाइयों पर लिखनी होगी बनाने और बेस्ट बिफोर की तिथि, पहली जून से होगा अनिवार्य
सभी मिठाइयों पर तैयार करने और इनकी मियाद खत्म होने की तिथि को अंकित करना अनिवार्य कर दिया हैं। नया कानून 1जून से अनिवार्य हो जाएगा।
जालंधर, जेएनएन। सेहत विभाग ने खाद्य पदार्थ बनाने वाले दुकानदारों को खाद्य पदार्थों पर बनाने और बेस्ट बिफोर की तिथि लिखने के आदेश जारी किए हैं। स्टेट फूड कमिश्नर ने राज्य भर के जिला सेहत अधिकारियों और सहायक फूड सेफ्टी अफसरों को नीतियों को सख्ती से लागू करवाने की हिदायत दी है।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एफएसएसएआइ) ने इस वर्ष जून से स्थानीय मिठाई दुकानदारों के लिए यह नियम अनिवार्य कर दिया है। हालांकि कई शहरों के मिठाई विक्रेताओं ने इस नियम के पालन में अड़चन की बात कही है
जिला सेहत अधिकारी डॉ. एसएस नांगल ने बताया कि मिलावटी व निम्नस्तरीय स्तरीय मिठाइयों से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान से लोगों को बचाने के लिए नीतियों को लागू करवाया जा रहा है। हलवाई की दुकान में शीशे के काउंटर में पड़ी खुली सभी मिठाइयों पर तैयार करने और इनकी मियाद खत्म होने की तिथि को अंकित करना अनिवार्य कर दिया हैं। हलवाई मिठाई की ट्रे के साथ इसे डिस्पले करेंगे। नया कानून एक जून से सख्ती से लागू किया जाएगा।
आरोपित पर दो लाख तक जुर्माना
एक्ट के तहत आरोपित को दो लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है। जिले में 570 के करीब मिठाई की दुकानें हैं। सभी को हिदायतें जारी कर दी गई हैं। इसके अलावा वर्कशॉप का भी आयोजन किया जाएगा। इनमें से ज्यादातर के पास फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन हैं। लवली स्वीट्स के डायरेक्टर नरेश मित्तल ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि इस नीति के लागू होने से ग्राहक को भी ताजी मिठाई होने का प्रमाण मिलेगा। उन्होंने सरकार की नीतियों को लागू करने में सहयोग करने की बात कही।
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