पेट्रोल पंप पर वीडियोग्राफी से नहीं, इन तरीकों से करें मिलावट की शिकायत
पिछले दिनों से ऐसी कुछ घटनाएं हो रही हैं कि उपभोक्ता किसी शिकायत होने के चलते मोबाइल से किसी भी पेट्रोल पंप परिसर के अंदर वीडियोग्राफी करते हैं और उसे सोशल मीडिया पर फैलाते हैं।
जागरण संवाददाता, जालंधर: पेट्रोल की मात्रा अथवा गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ताओं को अगर कोई शिकायत है, तो उसे कानूनी तरीके से कंपनी को शिकायत करें। मोबाइल वीडियोग्राफी पेट्रोल पंप पर आगजनी का कारण बन सकती है। उपभोक्ता ऐसे किसी भी हादसे से बचने के लिए पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दी गई हिदायतों का सख्ती से पालन करें।
पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन (पीपीडीए) पंजाब के अध्यक्ष परमजीत सिंह दोआबा ने कहा है कि पिछले दिनों से ऐसी कुछ घटनाएं हो रही हैं कि उपभोक्ता किसी शिकायत होने के चलते मोबाइल से किसी भी पेट्रोल पंप परिसर के अंदर वीडियोग्राफी करते हैं और उसे सोशल मीडिया पर फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन खुद पेट्रोल की मिलावट के सख्त खिलाफ है और सरकार की तरफ से भी पेट्रोल में मिलावट रोकने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। बावजूद अगर कोई पेट्रोल पंप संचालक पेट्रोल में मिलावट करता है तो वह खुद उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सिफारिश करते हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं से अपील है कि पेट्रोल पंप पर उपलब्ध शिकायत पुस्तिका अथवा कंपनी के प्रतिनिधि के मोबाइल नंबर अथवा संबंधित तेल कंपनी के वेब पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। अगर शिकायत सही पाई गई तो संबंधित पेट्रोल पंप डीलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन की तरफ से स्पष्ट संदेश है कि पेट्रोल पंप परिसर के भीतर किसी भी तरह की मोबाइल सक्रियता नहीं होनी चाहिए और उपभोक्ताओं से अपील है कि वह परिसर के अंदर मोबाइल का उपयोग न करें। उन्होंने इस तरह के हादसों से जागरूकता और समझदारी से बचा जा सकता है। इसके लिए हमें अन्य लोगों को भी जागरूक करना चाहिए।