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'पंजाब में एनपीआर ही होगा लागू, राज्य सरकार का विरोध लिखित में नहीं मिला'

जनगणना पंजाब के डायरेक्टर अभिषेक जैन ने कहा कि उनके पास अभी तक पंजाब सरकार से लिखित में कुछ नहीं आया है। पंजाब में एनपीआर केंद्र सरकार के अनुसारी ही लागू होगा।

By Edited By: Published: Sat, 29 Feb 2020 02:02 AM (IST)Updated: Sat, 29 Feb 2020 09:16 AM (IST)
'पंजाब में एनपीआर ही होगा लागू, राज्य सरकार का विरोध लिखित में नहीं मिला'
'पंजाब में एनपीआर ही होगा लागू, राज्य सरकार का विरोध लिखित में नहीं मिला'

जालंधर, जेएनएन। केंद्र सरकार की ओर से जो भी निर्देश आएंगे, उसी हिसाब से पंजाब में जनगणना होगी। यह बात जनगणना पंजाब के डायरेक्टर अभिषेक जैन ने जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स में पत्रकारों से बातचीत में कही। उनकी बात इस मायने में महत्वपूर्ण कि पंजाब सरकार ने विधानसभा में केंद्र के नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), एनआरसी के साथ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीए) को भी लागू न करने का प्रस्ताव पास किया था। जैन ने कहा कि इस बारे में उनके पास अभी तक पंजाब सरकार से लिखित में कुछ नहीं आया है। इससे स्पष्ट है कि पंजाब में एनपीआर ही लागू होगा और उसी हिसाब से जरूरी ब्यौरा एकत्र कर लोगों की गिनती की जाएगी।

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उन्होंने कहा कि अभी पहले चरण में 15 मई से 29 जून 2020 तक सिर्फ घरों की गणना होगी, जिसमें घर, उसमें बिजली, पानी व शौचालय जैसी सुविधाओं और घर के सदस्यों का ब्योरा जुटाया जाएगा। जनगणना अगले साल होगी, जिसमें नौ से 28 फरवरी के दौरान लोगों की गिनती होगी। इस बार आधुनिक तकनीक से जनगणना की जा रही है। पूरे ब्योरा मोबाइल एप के जरिए अपलोड किए जाएंगे। उन्होंने इस काम के लिए दो दिन की ट्रेनिंग लेने वाले अधिकारियों से भी बैठक की और गंभीरता से काम करने की हिदायत दी। इस मौके पर उनके साथ डीसी वरिंदर शर्मा, एडीसी जसबीर सिंह आदि उपस्थित थे।

 

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