बटाला में एसएचओ और चौकी इचार्ज पर दर्ज हुआ गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज, दोनों फरार
दो साल पहले अदालत परिसर के बाहर एक्साइज एक्ट के आरोपित सोनू की मौत हो गई थी। इस मामले में उसके घरवालो ने तत्कालीन एचएचओ इंस्पेक्टर बलकार सिंह और विवेचना अधिकारी एएसआइ हरदेव सिंह पर उसे टार्चर करने के आरोप लगाए थे।
जासं, बटाला। दो साल पहले अदालत परिसर के बाहर एक्साइज एक्ट के आरोपित की मौत के मामले में ह्यूमन राइट्स चंडीगढ़ की तरफ से जांच के आदेश के बाद पुलिस ने तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर बलकार सिंह और विवेचना अधिकारी एएसआइ हरदेव सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल, दोनो पुलिस अधिकारी फरार बताए जा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार एक्साइज एक्ट के तहत नवदीप सिंह उर्फ सोनू पुत्र लखविंदर सिंह निवासी गांव ढपई को थाना श्री हरगोबिंदपुर पुलिस ने 15 जुलाई, 2020 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 17 से 20 मई, 2020 तक सोनू को पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था। इस दौरान सोनी की पुलिस रिमांड के दौरान तबीयत खराब हो गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बाद में चौकी हरचोवाल में फिर बंद कर दिया गया। 20 मई की जगह पुलिस 19 मई को ही सोनू को अदालत में पेश करने ले गई। इसी बीच अदालत के बाहर ही सोनू की मौत हो गई थी।
पुलिस अधिकारियों पर सोनू को टार्चर करने का आरोप
इसके बाद पीड़ित परिवार ने पंजाब मानवाधिकार आयोग को पुलिस के खिलाफ शिकायत देकर आरोप लगाए थे कि एसएचओ इंस्पेक्टर बलकार सिंह और चौकी इंचार्ज एएसआई हरदेव सिंह ने सोनू को ट्रार्चर किया था। उसकी तबीयत खराब होने के बावजूद पुलिस ने इलाज नहीं करवाया और उसकी मौत हो गई।
मामले की जांच के लिए ह्यूमन राइट्स की तरफ से एसएसपी बटाला से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई थी। इसके बाद पुलिसन ने जांच में तब के एसएचओ बलकार सिंह और चौकी इंचार्ज एएसआई हरदेव सिंह को मामले में अरोपित पाए जाने के बाद दोनो पुलिस वालों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल, दोनो पुलिस अधिकारी पुलिस की गिरफ्त से दूर बताए जा रहे हैं।
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