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पंजाब में तीन साल के लिए 250 शिक्षकों के तबादले पर लगी रोक हटी, जानिए क्या है पूरा मामला

पंजाब में 250 शिक्षकों पर तीन सालों तक बदली कराने पर लगाई गई रोक को शिक्षा विभाग ने हटा दिया है। डायरेक्टोरेट की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल मुखियों को इस नियम को तुरंत लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

By Vinay KumarEdited By: Published: Wed, 22 Sep 2021 02:44 PM (IST)Updated: Wed, 22 Sep 2021 09:10 PM (IST)
पंजाब में तीन साल के लिए 250 शिक्षकों के तबादले पर लगी रोक हटी, जानिए क्या है पूरा मामला
पंजाब में 250 शिक्षकों की तीन सालों तक बदली पर लगी रोक को शिक्षा विभाग ने हटा दिया है।

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब में शिक्षा विभाग के नियम न मानने वाले 250 शिक्षकों पर तीन सालों तक बदली कराने पर लगाई गई रोक को शिक्षा विभाग ने हटा दिया है। जिससे वे अब बदली कराने के लिए योग्य माने जाएंगे। इसे लेकर डायरेक्टरेट की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रमुखों को यह नियम तुरंत लागू करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों को इस वजह से डिबार कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने आनलाइन ट्रांसफर पालिसी के नियमों का उल्लंघन किया है। उनके बदली के आर्डर आ गए थे, मगर उन्होंने स्टेशन ज्वाइन नहीं किया था। ऐसे में विभाग की तरफ से उन्हें डीबार किया गया था।

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डिबार का अर्थ यह होता है कि विभाग के नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें सजा के तौर पर उनकी तीन सालों के लिए बदली कराने की अर्जी पर रोक लगाई जाती है। विभाग के इस फैसले के बाद शिक्षकों की तरफ से अर्जियां डाली गई थी कि उन्हें दो जिलों के विभिन्न शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के नाम एक जैसे लगाने की वजह से गलत फहमी हुई है। इसी तरह से कईयों की तरफ से अर्जी लगाई गई थी कि बदली में मिला स्टेशन उनसे बहुत दूर है। ऐसे में आने जाने में दिक्कत है। इसी तरह से कईयों ने विवाह के बाद दूसरे जिले के स्टेशन को चुना था, मगर स्टेशनों के नामों में गलत फहमी होने की वजह से कोई दूसरा ही स्टेशन चुन लिया गया।

बता दें कि विभाग की तरफ से अब केवल बदली की अर्जियां आनलाइन ही स्वीकार की जाती है। मैनुअल तौर पर कोई भी अर्जी स्वीकार नहीं की जाती है। इसी वजह से आवेदनकर्ता की तरफ से आनलाइन स्टेशन ही देख कर बदली की अर्जी डाली गई थी। बदली के हुक्म न मानने वाले शिक्षकों को डी बार किया था।


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