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जालंधर में रात 11 बजे के बाद रेस्तरां व पब में भोजन व शराब परोसने पर प्रतिबंध, जानिए अन्य आदेश

जालंधर में नए आदेशों के तहत सभी रेस्तरां क्लब पब और बार को रात 12 बजे तक बंद कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न कार्यक्रमों में डीजे आर्केस्ट्रा और गायकों के गायन का समय रात 10 बजे तक है।

By Rohit KumarEdited By: Published: Sat, 02 Jan 2021 04:32 PM (IST)Updated: Sat, 02 Jan 2021 04:32 PM (IST)
जालंधर में रात 11 बजे के बाद रेस्तरां व पब में भोजन व शराब परोसने पर प्रतिबंध, जानिए अन्य आदेश
रात 11 बजे के बाद किसी भी रेस्तरां, बार, पब में भोजन व शराब नहीं परोसा जाएगा।

जालंधर, जेएनएन। उपायुक्त पुलिस जालंधर बलकार सिंह ने रेस्तरां, बार, पब आदि में ग्राहकों के प्रवेश की समय सीमा, भोजन, शराब आदि परोसने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। नए आदेश के तहत रात 11 बजे के बाद किसी भी रेस्तरां, बार, पब में भोजन व शराब नहीं परोसा जाएगा। इसके अलावा रात 11 बजे के बाद नए ग्राहक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी रेस्तरां, क्लब, पब और बार को रात 12 बजे तक बंद कर दिया जाना चाहिए।

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उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्यक्रमों में डीजे, आर्केस्ट्रा और गायकों के गायन का समय रात 10 बजे तक है। इसके अलावा किसी भी होटल/ मोटल/ गेस्ट हाउस आदि के मालिक किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान के बिना समायोजित नहीं करेंगे। होटल व गेस्ट हाउस में रहने वाले हर व्यक्ति के रिकॉर्ड का ब्योरा रखा जाएगा। होटल व गेस्ट हाउस में रहने यात्रियों के बारे में जानकारी तैयार करने के बाद, संबंधित मुख्य अधिकारी इसे रोजाना सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन भेजेंगे और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को रिकॉर्ड उपलब्ध कराएं। होटल व गेस्ट हाउस में गलियारे, लिफ्ट, रिसेप्शन काउंटर और मुख्य प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। 

इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल, अस्पताल, बाजार और अन्य पार्किंग स्थलों के मालिकों / प्रबंधकों को आदेश दिया है कि सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए बिना वाहनों को पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। यह सुनिश्चित करें कि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हों। सीसीटीवी कैमरे की 45 दिनों की रिकॉर्डिंग की सीडी तैयार करने के बाद इसे सुरक्षा शाखा कार्यालय, पुलिस आयुक्त, जालंधर को हर 15 दिन में और वाहन पार्क करने वाले वाहन मालिकों का रिकॉर्ड जमा करना चाहिए।

यदि वाहन को एक दिन के लिए पार्क किया जाना है, तो रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि में वाहन के मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, वाहन का प्रकार, पंजीकरण संख्या, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, वाहन की पार्किंग की तारीख और वाहन की वापसी की तारीख शामिल होनी चाहिए।  मालिक के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवाएं। यह सभी आदेश 03.01.2021 से 02.03.2021 तक लागू होंगे।


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