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बीमारी से दुखी होकर अमित ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर की थी आत्महत्या

आत्महत्या करने वाले युवक अमित के पर्स से पुलिस को सुसाइड नोट मिला है। जिसमें उसने लिखा था कि उसे बवासीर की बीमारी थी और उससे वह काफी दुखी था। उसकी मां व अन्य लोगों ने उसका साथ नहीं दिया।

By Edited By: Published: Thu, 01 Oct 2020 06:36 AM (IST)Updated: Thu, 01 Oct 2020 06:36 AM (IST)
बीमारी से दुखी होकर अमित ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर की थी आत्महत्या
मंगलवार को बस्ती बावा खेल वासी अमित ने फेसबुक पर लाइव होकर ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या की थी।

जालंधर, जेएनएन। फेसबुक पर लाइव होकर रेलवे ट्रेन के आगे छलांग लगा आत्महत्या करने वाले युवक अमित के पर्स से पुलिस को सुसाइड नोट मिला है। जिसमें उसने लिखा था कि उसे बवासीर की बीमारी थी और उससे वह काफी दुखी था। उसकी मां व अन्य लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। जीआरपी के एसआइ अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करने के बाद मृतक की इच्छा के मुताबिक उसके परिवार व दोस्तों को उसका शव सौंप दिया है। जिन लोगों को उसने शव सौंपने की बात कही थी, वह उसके जिम के दोस्त थे।

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दरअसल, मंगलवार देर शाम बस्ती बावा खेल वासी अमित ने फेसबुक पर लाइव होकर अपनी आपबीती सुनाई और फिर ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। देर रात जीआरपी को इसकी सूचना मिली थी। उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था, उसकी जेब से मिले आधार कार्ड के जरिए जीआरपी ने बस्ती बावा खेल पुलिस से संपर्क कर उसकी पहचान की।

गीत के जरिए दिखाया दर्द

अमित ने वीडियो में एक गीत के जरिए भी दर्द दिखाया। यह गाना 'न फोन आया न मिस कॉल कोई सजणा दी आई, तेरे यार ने कल्ले ने पीड़ सही, न किसी नूं सुणाई' था। फेसबुक लाइव की शुरुआत भी अमित ने इससे की थी।

घरेलू कलह से परेशान व्यक्ति ने फंदा लगाया, मौत

जालंधर : थाना सात के तहत आते खुरला ¨कगरा में एक व्यक्ति ने घरेलू कलह से परेशान होकर फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक की पहचान जगदीश कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना सात की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। मृतक की पत्नी ने बताया कि उसका पति पिछले कुछ दिनों से परेशान था और परेशानी का कारण भी नहीं बता रहा था। बुधवार शाम काफी देर तक पति कमरे से बाहर नहीं आया था, जब वह कमरे में गई तो देखा कि तो वह फंदे से झूल रहा था। पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान पर धारा 174 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।


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