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इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को झटका, अलाटियों को देना होगा नौ प्रतिशत ब्याज

इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जालंधर को बीबी भानी कांप्लेक्स फ्लैट्स के मामले में 13 फ्लैट होल्डरों को नौ प्रतिशत ब्याद देना होगा।

By JagranEdited By: Published: Wed, 22 Sep 2021 07:20 PM (IST)Updated: Wed, 22 Sep 2021 07:20 PM (IST)
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को झटका, अलाटियों को देना होगा नौ प्रतिशत ब्याज
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को झटका, अलाटियों को देना होगा नौ प्रतिशत ब्याज

जागरण संवाददाता, जालंधर

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इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जालंधर को बीबी भानी कांप्लेक्स फ्लैट्स के मामले में स्टेट कंज्यूमर कमीशन से बड़ा झटका लगा है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के मुआवजे के साथ छह प्रतिशत ब्याज के फैसले के खिलाफ आई याचिका की सुनवाई करते हुए स्टेट कमीशन ने आदेश दिया है कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट याचिकाकर्ताओं को नौ प्रतिशत ब्याज दिया जाए।

इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की बीबी भानी कांप्लेक्स स्कीम के 13 फ्लैट होल्डरों ने फ्लैट वापस करके अपनी मूल राशि और मुआवजा मांगा था। याचिकाकर्ताओं में सीमा, सतीश दयाल, मनजीत कौर, सुदेश कुमारी, विकास कंबोज, लवलीन, राम सिंह, मीनाक्षी, विकास बजाज, हरीश कुमार व मृदुला शामिल हैं। जिला फोरम ने मूल राशि के साथ छह प्रतिशत ब्याज देने के लिए कहा था। इसके खिलाफ सभी 13 फ्लैट होल्डर स्टेट कमीशन में चले गए थे। अब दिए गए आदेशों के तहत फ्लैट होल्डरों को मूल राशि के साथ नौ प्रतिशत ब्याज, 30 हजार मुआवजा और पांच हजार रुपये लीगल फीस देने के आदेश जारी हुए हैं। बीबी भानी कांप्लेक्स के तहत बनाए गए फ्लैट होल्डरों ने सुविधाएं न मिलने के कारण अपने फ्लैट वापस लौटने शुरू कर दिए हैं। ट्रस्ट को इन मामलों में 13 लोगों को 1.70 करोड़ रुपये लौटाने होंगे। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट पिछले दो साल में करीब 80 करोड़ रुपये मुआवजा दे चुका है। बीबी भानी कांप्लेक्स वेलफेयर सोसायटी के प्रधान दर्शन सिंह आहुजा ने कहा कि वह कुछ मामलों में नेशनल कंज्यूमर कमीशन भी जा सकते हैं, क्योंकि फ्लैट होल्डर्स की मांग है कि उन्हें 12 प्रतिशत ब्याज दिया जाए।


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