पार्षद पति प्रीत खालसा को सशर्त जमानत, कोर्ट ने देश छोड़ने पर लगाई रोक
पार्षद पति कंवलप्रीत सिंह कालरा उर्फ प्रीत खालसा की जमानत की अर्जी स्थानीय अदालत ने सशर्त मंजूर कर ली है।
जालंधर, जेएनएन। यूथ कांग्रेस के नॉर्थ हलका के निवर्तमान प्रधान एडवोकेट अजय कुमार लक्की पर घर के घुसकर हमला करने के मामले में पार्षद पति कंवलप्रीत सिंह कालरा उर्फ प्रीत खालसा की जमानत की अर्जी स्थानीय अदालत ने सशर्त मंजूर कर ली है।
कोर्ट ने प्रीत खालसा के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है और उन्हें पासपोर्ट कोर्ट मे जमा करवाना होगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनजिंदर सिंह की कोर्ट में 16 आरोपितों में से दो आरोपितों कांग्रेस नेता पार्षद पति कंवलप्रीत सिंह प्रीत खालसा और सिमराजप्रीत सिंह बवेजा को आदेश दिया है कि दोनों को हर सुनवाई पर खुद कोर्ट में पेश होना होगा।
बिना कोर्ट की इजाजत विदेश नहीं जाएंगे और कोर्ट में पासपोर्ट जमा करना होगा। दोनों को यह भी हिदायत दी है कि वह केस के किसी भी गवाह को नहीं धमकाएंगे। इस शर्तों पर जमानत के लिए दोनों को 15 दिन में 50 हजार की गारंटी पर पर जमानत लेनी होगी। कोर्ट में याचिकाकर्ता अजय कुमार लक्की के वकील एके अधिकारी ने यह आशंका जताई थी कि प्रीत खालसा के पासपोर्ट पर अमेरिका और कनाडा के वीजा लगे हैं और वह केस से बचने के लिए देश छोड़ सकते हैं। इस दलील को मानते हुए ही कोर्ट ने दोनों आरोपितों को पासपोर्ट जमा करने के आदेश देते हुए कहा कि जब तक केस खत्म नहीं होगा तब तक पासपोर्ट कोर्ट में जमा रहेगा। यह केस एक साल पुराना है।
ये था मामला
प्रीत खालसा पर आरोप है कि मकसूदां के पटेल नगर में भगवान शिव की मूर्ति तोड़ने को लेकर हुए विवाद में यूथ कांग्रेस प्रधान अजय लक्की पर हमला किया था। लक्की का आरोप है कि 17 नवंबर 2018 को कंवलप्रीत सिंह प्रीत खालसा और उनके साथियों ने पटेल नगर में उनके घर के बाहर लगी भगवान शिव की प्रतिमा तोड़ी थी। विरोध करने पर प्रीत खालसा और उनके साथियों ने घर पर हमला कर दिया। थाना एक में शिकायत दी थी लेकिन कार्रवाई न होने पर एडवोकेट एसके अधिकारी के जरिए कोर्ट में क्रिमनल केस दायर किया। इसी केस में जांच के बाद कांग्रेस नेता प्रीत खालसा समेत 18 को गैर जमानती धाराओं के तहत कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजे थे। इन सभी को 28 नवंबर को कोर्ट में पेश होना होगा।
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