चालान काटते समय पुलिस मुलाजिम ने दुर्व्यवहार किया तो होगी विभागीय कार्रवाई Jalandhar News
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश एडीजीपी ट्रैफिक ने जारी किए थे ताकि लोग नियमों के प्रति जागरूक हो सकें।
जालंधर, [सुक्रांत]। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश एडीजीपी ट्रैफिक ने जारी किए थे, ताकि लोग नियमों के प्रति जागरूक हो सकें। नियम न मानने वालों के चालान करने वाले पुलिस कर्मियों द्वारा लोगों से दुर्व्यवहार की शिकायतें मिलने के बाद अब विभाग ने पुलिस कर्मियों के लिए नया आदेश जारी किया है। चालान काटते समय या नाकों पर खड़े होकर यदि किसी पुलिस कर्मी ने लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश एडीजीपी एसएस चौहान ने जारी किए।
जालंधर के एडवोकेट संजय जांगड़ा ने कुछ दिन पहले एडीजीपी ट्रैफिक को एक मेल की थी, जिसमें बताया गया था कि पुलिस मुलाजिम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। चालान काटने के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता है। नाके लगाकर बिना वजह लोगों को रोक कर तंग किया जाता है। उनकी मेल के बाद एडीजीपी ट्रैफिक ने इस बात का संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया है कि सिर्फ उन लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाए जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए मिल जाएं, उनके अलावा किसी को बिना वजह न रोका जाए, न परेशान किया जाए। यदि किसी यातायात कर्मी के खिलाफ लोगों को परेशान करने की शिकायत आती है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
एडीजीपी द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि पुलिस कर्मियों को चालान का कोई टारगेट नहीं दिया जाता है। यह कभी नहीं कहा जाता कि महीने में कितने चालान काटने हैं। बल्कि साफ हिदायत है कि यदि कोई यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका चालान किया जाए।
बिना वजह चालकों को न रोकने के भी जारी हो चुके हैं आदेश
एडीजीपी ट्रैफिक एसएस चौहान ने वाहन चालकों से दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस कर्मयों के खिलाफ कार्रवाई के जो आदेश जारी किए हैं, यह कोई पहले ऐसे आदेश नहीं हैं जिनसे पुलिस व्यवस्था में सुधार हुआ हो। पहले भी एडीजीपी चौहान ने आदेश जारी किए थे कि नाकों पर या चौराहों पर खड़े होकर वाहन चालकों के कागज चेक करने के नाम पर परेशान किया जाना बंद हो। उन आदेशों में भी यही कहा गया था कि यदि कोई नियम तोड़ता दिखाई दे तो ही उसे रोककर चालान किया जाए अन्यथा नहीं रोका जाए। इनमें भी विशेष तौर पर हेलमेट, सीट बेल्ट, नशे में वाहन चलाना, ओवर स्पीड जैसे नियम थे, जिनके उल्लंघन करने से खुद के साथ साथ दूसरे की जिंदगी भी दांव पर लगती हो।
एडीसीपी ट्रैफिक के पास की जा सकती है शिकायत
नाके पर या विशेष चेकिंग के दौरान खड़े पुलिस मुलाजिम यदि किसी तरह की बदसलूकी करते हैं तो सीधा एडीसीपी ट्रैफिक से शिकायत की जा सकती है। एडीसीपी ट्रैफिक अश्विनी कुमार ने बताया कि किसी भी मुलाजिम की शिकायत हो तो उनसे मिलकर की जा सकती है। पूरी जांच की जाएगी और यदि जांच में मुलाजिम की गलती पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई
पुलिस मुलाजिमों के खिलाफ झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक झूठी शिकायत पाए जाने पर शिकायत देने वालों के खिलाफ झूठी शिकायत देने और गुमराह करने का मामला दर्ज किया जा सकता है।