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चरस के साथ पकड़े जाने पर 14 साल की कैद

जसबीर सिंह के खिलाफ 19-4-16 को थाना रामा मंडी में छह किलो चरस के साथ पकड़े जाने पर मामला दर्ज हुआ था।

By Edited By: Published: Tue, 19 Nov 2019 02:30 AM (IST)Updated: Tue, 19 Nov 2019 02:30 AM (IST)
चरस के साथ पकड़े जाने पर 14 साल की कैद
चरस के साथ पकड़े जाने पर 14 साल की कैद

संवाद सहयोगी, जालंधर अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज कंवलजीत ¨सह बाजवा की अदालत में दो अलग-अलग मामलों में दो लोगों को चरस के मामले में कैद की सजा सुनाई गई है। जसबीर ¨सह निवासी रामबाग, ब¨ठडा हाल निवासी संतोषी नगर के खिलाफ 19-4-16 को थाना रामा मंडी में छह किलो चरस के साथ पकड़े जाने पर मामला दर्ज हुआ था। अदालत में आरोप साबित होने पर उसे 14 साल कैद की सजा सुनाई है। कैद के साथ 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं जसबीर के साथ पकड़ी गई संतोषी नगर निवासी महिला ¨पकी पर आरोप साबित न होने पर उसे बरी कर दिया गया। वहीं लाहौरी गेट, कपूरथला निवासी भू¨पदर ¨सह को चरस के साथ पकड़े जाने के मामले में दस साल कैद की सजा सुनाई गई है। उसके खिलाफ थाना डिवीजन नंबर आठ में 17-2-17 को दो किलो चरस के साथ पकड़े जाने पर मामला दर्ज हुआ था। अदालत ने उसे एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है।

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