बीबी भानी कांप्लेक्स मामले में ट्रस्ट चेयरमैन और ईओ के 13 वारंट जारी
बीबी भानी कांप्लेक्स के फ्लैट होल्डर्स ने वादे के मुताबिक सुविधाएं न मिलने पर फ्लैट के लिए दी मूल राशि ब्याज और मुआवजे समेत वापस करने के लिए केस किए हैं।
जालंधर, जेएनएन। बीबी भानी कांप्लेक्स में अलॉटियों को मूल राशि ब्याज समेत वापस न करने पर जिला उपभोक्ता अदालत ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन और ईओ के 13 वारंट जारी किए हैं। इनमें से चार चेयरमैन और नौ ईओ के हैं। यह वारंट बार-बार जारी हो रहे हैं। पुलिस उपभोक्ता अदालत में रिपोर्ट दे रही है कि चेयरमैन और ईओ को गिरफ्तार करने जाते हैं तो वे दफ्तर में नहीं मिलते। इन वारंटों में गैर जमानती वारंट भी शामिल हैं।
बीबी भानी कांप्लेक्स के फ्लैट होल्डर्स ने वादे के मुताबिक सुविधाएं न मिलने पर फ्लैट के लिए दी मूल राशि ब्याज और मुआवजे समेत वापस करने के लिए केस किए हैं। इन 13 मामलों में स्टेट कंज्यूमर कमिशन में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की अपील खारिज हो चुकी है और याचिकार्ताओं ने फैसले को लागू करवाने के लिए जिला उपभोक्ता अदालत में केस फाइल किया है।
शिवसेना समाजवादी नेता थापर को किया नजरबंद
खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा किसानों को 13 सितंबर को रेल रोकने का आह्वान किया गया था, जिसका शिवसेना समाजवादी ने विरोध किया था। इसके साथ ही रविवार को ऐसा करने वालों का व्यापक स्तर पर विरोध करने का एलान भी किया गया था। इसे लेकर पुलिस ने पार्टी के प्रदेश चेयरमैन नरिंदर थापर को तड़के ही उनके घर में नजरबंद कर दिया। इसका थापर ने विरोध किया। थापर ने कहा कि खालिस्तान समर्थकों के मंसूबे कभी भी सफल नहीं होने दिए जाएंगे। इसके लिए रविवार को प्रदेश भर में उक्त घोषणा का विरोध करने की योजना तैयार की गई थी, लेकिन पुलिस ने पार्टी नेताओं को नजरबंद कर दिया है।
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