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31 अगस्त तक बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान, ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी

होशियारपुर एक अगस्त से 31 अगस्त तक जिले के सभी स्कूल कॉलेज शैक्षणिक व कोचिग संस्थान बंद रहेंगे पर ऑनलाइन व डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 01 Aug 2020 09:52 PM (IST)Updated: Sat, 01 Aug 2020 09:52 PM (IST)
31 अगस्त तक बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान, ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी
31 अगस्त तक बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान, ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी

जेएनएन, होशियारपुर: एक अगस्त से 31 अगस्त तक जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक व कोचिग संस्थान बंद रहेंगे, पर ऑनलाइन व डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी। गृह मंत्रालय की अनुमति के अलावा यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय व रेल यात्रा पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा सिनेमा हाल, स्वीमिग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, ऑडिटोरियम व असेंबली हाल आदि बंद रहेंगे। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार पंचाल ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार पांच अगस्त से जिम खुलेंगे। सामाजिक राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों व अन्य बड़ी मंडलियों पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि रात का क‌र्फ्यू रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। सुबह पांच बजे से खुलेंगे धार्मिक स्थल अमित कुमार पंचाल ने बताया कि जिले में धार्मिक स्थान सुबह पांच बजे से रात आठ बजे के बीच तक खुल सकते हैं। इसके अलावा पूजा के समय व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन स्थानों पर प्रबंधन हाथ की स्वच्छता, फिजिकल डिस्टेंसिं, मास्क पहनने को यकीनी बनाएगा। धार्मिक स्थलों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिग सिस्टम के अनुसार लंगर व प्रसाद की अनुमति होगी।

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रात दस बजे तक खुल सकेंगे रेस्टोरेंट जिले के रेस्टोरेंटों में डाइन इन सुविधा रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत समर्था या 50 मेहमान के साथ जो भी कम है, खोलने की आज्ञा दी गई है। मैरिज पैलेसों में शादी व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों व बैंक्विट हाल में अन्य होने वाली ओपन एयर पार्टियों में कैटरिग स्टाफ के अलावा मेहमानों की गिनती 30 व्यक्तियों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आज सभी दुकानें खोलने की आज्ञा रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में दो अगस्त को रविवार को सभी दुकानें व शापिग मॉल सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक खुल रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्टैंडर्ड ऑपरेटिग प्रोसिजर को ध्यान में रखते हुए सभी स्टेडियम, स्पो‌र्ट्स कांप्लेक्स व सार्वजनिक पार्क भी सुबह पांच बजे से रात आठ बजे तक खोलने की आज्ञा दी गई। आदेशों व हिदायतों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51 से 60 व भारतीय दंडावली की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।


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