शर्त के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट, सिनेमा व जिम
कोरोना के घटते केसों के चलते जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने पाबंदियों में छूट के आदेश दिए हैं। अब कर्फ्यू रात आठ से सुबह पांच बजे तक रहेगा। रविवार को लाकडाउन रहेगा।
जागरण टीम, होशियारपुर : कोरोना के घटते केसों के चलते जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने पाबंदियों में छूट के आदेश दिए हैं। अब कर्फ्यू रात आठ से सुबह पांच बजे तक रहेगा। रविवार को लाकडाउन रहेगा। यह आदेश 25 जून तक लागू रहेंगे। जिले के होटलों सहित सभी रेस्टोरेंट, कैफे, काफी शाप, फास्टफूड आउटलेट्स, ढाबा व अन्य खाने पीने वाले स्थानों के अलावा सिनेमा, जिम, म्यूजियम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे, बशर्ते कामगारों को एक टीका लगा हो। बिना एसी बसें क्षमता के अनुसार चल सकती हैं, जबकि एसी बसें 50 प्रतिशत सामर्थ्य के साथ चलाई जा सकेंगी। विवाह और अंतिम संस्कार में पचास व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। सभी शैक्षिक संस्थाएं जैसे स्कूल, कालेज बंद ही रहेंगे। दुकानें व होलसेल, रिटेल शराब के ठेके रात आठ बजे तक खोले जा सकते हैं।
नाइट कर्फ्यू में इन्हें रहेगी छूट
हवाई, रेल व बसों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों, राज्य व राज्य से बाहर वस्तुएं ले जाने वाले वाहनों, सभी जरूरी वस्तुएं जैसे भोजन, फार्मास्यूटिकल व मेडिकल उपकरण को ई-कामर्स से पहुंचाने, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां, कृषि जिसमें खरीद, बागवानी, पशु पालन और वैटरनरी सेवाएं शामिल हैं को कर्फ्यू के दौरान छूट है। इसके अलावा पेट्रोल पंप व पेट्रोलियम उत्पाद, एलपीजी, पेट्रोलियम व गैस के परचून और स्टोरेज आउटलेट, कोयला, लकड़ी व ईंधन, बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण इकाइयां व सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज व भंडारण सेवाएं, किसानी संबंधी गतिविधियां, बैंकिग, आरबीआइ सेवाएं, एटीएम, कैश वैन व नकदी के प्रबंधन, वितरण से संबंधित सेवाएं भी जारी रहेंगी।