सड़क हादसे के दोषी को कैद
होशियारपुर माननीय सीजेएम आशीष साल्दी की अदालत ने बुधवार को एक सड़क हादसे
संवाद सहयोगी, होशियारपुर
माननीय सीजेएम आशीष साल्दी की अदालत ने बुधवार को एक सड़क हादसे में हुई मौत के आरोपी को दोषी मानते हुए दो वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को 15 दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
पुलिस थाना सिटी को दिए बयान में राजीव कुमार पुत्र बलवीर ¨सह निवासी गांव डाडा थाना सदर होशियारपुर ने बताया कि वह गांव में ही कपड़े की दुकान करता है। 3 जून, 2014 को उसके पिता बलवीर ¨सह जो पावरकॉम में सहायक लाईनमैन के पद पर कार्यरत हैं और जिनकी ड्यूटी शिकायत केंद्र पुरानी बसी में है, वह 3 जून को दोपहर 12 बजे अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। इस दौरान वह जैसे ही दशहरा मैदान के पास पहुंचे, तो दूसरी तरफ से आ रही एक ट्रैक्टर ट्राली जो काफी तेज रफ्तार से चली आ रही थी, ने उसके पिता के मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बलवीर ¨सह सड़क पर ही गिर गया, जिससे ट्रैक्टर का पीछे का टायर उसके पिता के ऊपर से निकल गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने राजीव कुमार के बयान के आधार पर जुरम पुत्र आमीन निवासी मदरोल डडियाम थाना पूरनीयां (बिहार) हाल निवासी वई फैक्टरी नजदीक सूरज पैलेस हरियाना के खिलाफ मामला दर्ज करके कारवाई शुरूकर दी थी। इस बारे में बुधवार को उक्त मामले की सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने अपना फैसला सुनाया।