कोविड टेस्ट के लिए प्राइवेट लेबोरेट्रीज निर्धारित रेट ही वसूलें : डीसी
कोरोना महामारी के मद्देनजर कोई भी प्राइवेट लेबोरेटरी टेस्ट के लिए निर्धारित पैसे से अधिक वसूली न करे व सरकार की ओर से टेस्टों के लिए निर्धारित रेटों को डिसप्ले किया जाए।
जेएनएन, होशियारपुर : कोरोना महामारी के मद्देनजर कोई भी प्राइवेट लेबोरेटरी टेस्ट के लिए निर्धारित पैसे से अधिक वसूली न करे व सरकार की ओर से टेस्टों के लिए निर्धारित रेटों को डिसप्ले किया जाए। पंजाब सरकार की ओर से एपीडेमिक डिसिज एक्ट के अंतर्गत जारी आदेशों के अनुसार कोई भी प्राइवेट लेबोरेटरी ॉकोरोना के आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए सहित जीएसटी, टैक्सों आदि के लिए निर्धारित 1600 रुपये से अधिक नहीं लेगी। इसी तरह कोविड के ट्रूनाट टेस्ट के लिए 2000 रुपये सहित जीएसटी, टैक्स आदि ही चार्ज किए जाएंगे। कोई भी प्राइवेट लेबोरेटरी टेस्ट के लिए 2400 रुपये सहित जीएसटी, टैक्स आदि से अधिक चार्ज नहीं कर सकती। उक्त जानकारी डीसी होशियारपुर ने दी।
उन्होंने कहा कि घर से सैंपल लेने के लिए लेबोरेटरी की ओर से खर्चा अलग तौर पर अपने स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। सैंपलिग के दौरान जिन व्यक्तियों के सैंपल लिए जा रहे हैं की पहचान, पता व मोबाइल नंबर रैफर फार्म के लिए रिकॉर्ड के तौर पर नोट किए जाएंगे। सैंपल लेते समय डाटा भी आइटी-पीसीआर एप पर अपलोड किया जाएगा व टेस्ट रिपोर्ट आते समय तुरंत संबंधित व्यक्ति को भेजी जाएगी।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि एनएबीएल व आइसीएम-आर से मान्यता प्राप्त लेबोरेट्रियों, मरीजों से संबंधित जानकारी को पूर्ण तौर पर गुप्त रखेंगी। इसी तरह सभी प्राइवेट लेबोरेट्रियां भविष्य में वैरीफिकेशन के उद्देश्य से आइटी-पीसीआर मशीन की ओर से तैयार डाटा व ग्राफ संभाल कर रखेंगे।