नाबालिग छात्रा को सहेली ले गई साथ, तीन युवक करते रहे सामूहिक दुष्कर्म, वीडियो भी बनाई, 20-20 साल कैद
सहेली नाबालिग छात्रा को युवक के घर ले गई। वहां तीन युवकों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान एक युवक अश्लील वीडियो भी बनाता रहा।
जेएनएन, होशियारपुर। सहेली 11वीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को एक युवक के घर ले गई। वहां पहले से दो युवक मौजूद थे। वहां तीनों युवकों ने छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस दौरान एक युवक उसकी अश्लील वीडियो भी बनाता रहा। आखिरकार घटना के लगभग तीन वर्ष के बाद छात्रा को न्याय मिल गया। एडीशनल सेशन जज नीलम अरोड़ा ग्रेड-1 की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले तीनों दुष्कर्मियों को 20-20 साल कैद सुनाई है। दोषियों की पहचान जगदीप सिंह उर्फ दीपू, ईशु और अनिकेत के रूप में हुई है। दीपू और ईशु को 55-55 हजार रुपये जुर्माना और अनिकेत को 80 हजार रुपये जुर्माने के आदेश भी दिए हैं। साजिशकर्ता सहेली का अलग से जुवेनाइल होम में केस चल रहा है।
थाना माहिलपुर की एएसआइ कुलविंदर कौर को दिए बयान में पीड़िता (16) ने बताया था कि वह माहिलपुर में 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। पांच जनवरी, 2016 को उसने अपनी सहेली से कहा कि उसने एक प्रोजेक्ट तैयार कराना है। सहेली उसे अपने साथ अनिकेत उर्फ दीपू निवासी वार्ड नंबर-8 माहिलपुर (दीपू उसकी सहेली के साथ पढ़ता था) के घर ले गई।
लड़की के मुताबिक वहां अनिकेत के अलावा दीपू और ईशु भी मौजूद थे। कुछ देर बाद तीनों उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगे। मना करने पर वह मारपीट पर उतर आए। जब पीड़िता ने शोर मचाया तो कमरे में उसकी सहेली भी आ गई। उसने सोचा कि सहेली उसकी मदद करेगी, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। तीनों आरोपितों में से जगदीप सिंह उर्फ जग्गी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और ईशु ने उसकी वीडियो बनाई। अनिकेत ने उसके साथ मारपीट भी की। इस दौरान तीनों ने उससे दुष्कर्म किया। वह किसी तरह उनकी चुंगल से छूटकर घर आ गई। डर के मारे उसने घर में कुछ नहीं बताया।
घटना के काफी समय बीत जाने पर वह माहिलपुर के एक कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर सीखने लगी। 10 मई, 2017 को तीनों दोषियों ने शाम के चार बजे रास्ते में रोककर उससे कहा कि तुमने हमारा क्या बिगाड़ लिया? आगे भी तेरे साथ ऐसा ही करेेंगे। पीड़िता ने घबराकर सारी बात अपने पिता को बताई, तो पिता ने तीनों आरोपितों के घर शिकायत की। मगर, आरोपितों के परिजनों ने एक नहीं सुनी। कोई रास्ता न देखकर पीड़िता ने पुलिस को शिकायत की थी, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया था।
महिला पर चल रहा है जुवेनाइल होम में केस
पब्लिक प्रोसीक्यूटर जागीर सिंह ने बताया कि चौथा जुर्म लड़की की सहेली का है। वह दुष्कर्म की घटना के दौरान नाबालिग थी। इसके चलते उसका केस जुवेनाइल अदालत में विचाराधीन है।
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