नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को उम्रकैद और 50 हजार जुर्माना लगाया
नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक पिता को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सेशन जज नीलम अरोड़ा की अदालत ने उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, होशियारपुर : नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक पिता को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सेशन जज नीलम अरोड़ा की अदालत ने उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हर्जाना न देने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जानकारी के अनुसार आरोपित जो कि होशियारपुर के एक गांव का रहने वाला है पर उसकी बेटी ने आरोप लगाया था कि उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जिस पर पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।
आरोपित की दूसरी शादी हुई थी और दूसरी पत्नी अपने बच्चे साथ लेकर उसके पास रहने लगी। लेकिन वह दूसरी पत्नी की बेटी पर गलत नजर रखने लगा। इस दौरान उसने मौका पाकर 23 दिसंबर 2017 को अपनी सौतेली नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उसने दुष्कर्म करने के बाद लड़की को धमकियां दी की यदि उसने शोर मचाया तो वह उसे व उसकी मां को मौत के घाट उतार देगा। इस दौरान 25 दिसंबर 2017 को उसने एक बार फिर अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और फिर धमकी दी। वह डरी सहमी रहने लगी। उसकी मां ने उसे गुमसुम रहने के बारे में पूछा परंतु उसने कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद उसने मां को सारी बात बताई। इस संबंधी चाइल्ड हेल्पलाइन पर फोन कर मामले की जानकारी दी। जिस पर चाइल्ड हेल्पलाइन ने थाना मुकेरियां की पुलिस को सारी बात बताई और सूचना मिलते ही थाना मुकेरियां की पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।