दहेज के लालची पति को 2 साल कैद
सिवल जज कम सीजेएम प्रभजोत कौर की अदालत ने एक दहेज के मामले की सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति को दोषी मानते हुए दो वर्ष कैद और पांच सौ रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
संवाद सहयोगी, होशियारपुर : सिवल जज कम सीजेएम प्रभजोत कौर की अदालत ने एक दहेज के मामले की सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति को दोषी मानते हुए दो वर्ष कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी को एक सप्ताह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। पुलिस को दिए बयान में सीमा कुमारी उर्फ शालू पुत्री रोशन लाल नीवाी खानपुर थियाड़ा थाना बुल्लोवाल जिला होशियारपुर ने थाना बुल्लोवाल को बताया कि उसकी शादी 13 नवंबर 2009 को विशाल पुत्र सतपाल निवासी मकान नंबर 370 गुरु रामदास कॉलोनी नजदीक वेरका पलांट जलंधर के साथ हुई थी। उसका पति घर में ही कंप्यूटर सिखाने का काम करता था। शादी में उसके परिवार वालों ने हैसियत के अनुसार दहेज भी दिया था मगर कुछ ही समय बाद उसके ससुराल वाले और दहेज की मांग करने लगे। सीमा कुमारी ने बताया कि कुछ समय बाद एक मोटर साईकल लेकर दिया। मगर कुछ समय बाद विशाल और उसके परिवार के लोग कहने लगे कि उनका जलंधर में काम नही चल रहा है और वह गुजरात अपने रिश्तेदारों के साथ बिजनेस कराना चाहते है। सीमा को कहा कि वह अपने माइके से 2 लाख रुपये लेकर आए तो सीमा ने बताया कि उन्होंने पहले एक लाख और उसके बाद 90 हजार रुपये और स्टेट बैंक आफ पटियाला से निकाल कर दिए। मगर उसके बाद भी वह और पैसे की मांग करने लगे एक दिन सीमा को उसका पति विशाल अपने मोटर साईकल पर बिठा कर गांव खानपुर थियाड़ा ले गया और रास्ते में ही रुक कर विशाल ने सीमा से कहा कि वह अपने घर से दो लाख रुपए लेकर ही आए मना करने पर वह सीमा के साथ मारपीट करने लगा। तभी उधर से गुजर रहे कुछ लोगों सीमा को उसके घर पहुंचाया तो अगले दिन सीमा ने अपने परिवार के साथ जाकर थाना बुल्लोवाल में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सीमा के बयान पर उसके पति विशाल पुत्र सतपाल निवासी गुरुरामदास कालोनी जालंधर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। शुक्रवार को उक्त मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया।