स्कूलों के पास तंबाकू बेचा तो जुर्माना: सिविल सर्जन
स्वास्थ्य विभाग पंजाब के तंबाकू कंट्रोल सेल की तरफ से स्कूलों के 100 गज के घेरे अंदर तंबाकू उत्पादों की बिक्री को रोकने के लिए पीली लाइन कंपेन शुरू किया गया। सिविल सर्जन डॉ. रेणु सूद ने बताया कि जेलों लायन कंपेन का मुख्य उद्देश्य कोटपा की धारा 6 बी को सख्ती के साथ लागू करना है।
जेएनएन, होशियारपुर : स्वास्थ्य विभाग पंजाब के तंबाकू कंट्रोल सेल की तरफ से स्कूलों के 100 गज के घेरे अंदर तंबाकू उत्पादों की बिक्री को रोकने के लिए पीली लाइन कंपेन शुरू किया गया। सिविल सर्जन डॉ. रेणु सूद ने बताया कि जेलों लायन कंपेन का मुख्य उद्देश्य कोटपा की धारा 6 बी को सख्ती के साथ लागू करना है। इस धारा के अंतर्गत शैक्षिक संस्थाओं के 100 गज के घेरे अंदर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर कानूनी अपराध है। हमारे देश में हर साल लगभग 19 -20 लाख बच्चे हर साल तंबाकू उत्पादों का सेवन शुरू करते हैं। इस करके नई पीढ़ी को तंबाकू से दूर रखने के लिए यह प्रयत्न किया जा रहा है। इस पीली लाइन से शैक्षिक संस्था की चारदीवारी तक कोई भी तंबाकू विक्रेता या किराने की दुकान तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकता। इसका उल्लंघन करने वाले का कोटपा के अंतर्गत 200 रुपये का चालान काटा जाएगा और दूसरी बार अपराध करने पर कोट का चालान काटा जाएगा। जिसके अंतर्गत कानूनी प्रक्रिया अनुसार सजा हो सकती है। चालान काटने का अधिकार शैक्षिक संस्था के इंचार्ज ¨प्रसिपल, हेड मास्टर को दिए गए हैं। यदि उनको किसी तरह की कठिनाई इस धारा को लागू करने में आती है तो जिला तंबाकू कंट्रोल नोडल अफसर डॉ. सुनील अहीर के साथ संपर्क करके मदद ले सकते हैं।
इस मौके नोडल अफसर डॉ. सुनील अहीर ने कहा कि इस कंपेन के पहले स्तर में होशियारपुर के 5 स्कूलों के पीली लाईन लगाई जा रही है। इस से बाद उच्च अधिकारियों के आदेशों अनुसार बाकी स्कूलों में भी पीली लाईन कपेन चलाई जाएगी। यह कपेन इस करके भी बहुत महत्व पूर्ण कि तंबाकू उत्पादों के सेवन बच्चे की स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव करता है। जिस के साथ बच्चे को कच्ची उम्र में ही गंभीर बीमारियों से जकड़ जाते है। इस मौके ¨प्रसिपल रमनदीप कौर, हेल्थ इंस्पेक्टर संजीव ठाकुर, मास मीडिया से गुर¨वदर शाने, विशाल पुरी, यशपाल आदि उपस्थित थे।